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आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर शुरु हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद है।

11:49 AM Aug 02, 2023 IST | Jyoti kumari

सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। हम यहां जम्मू-कश्मीर के लोगों की ओर से इस उम्मीद के साथ आए हैं कि हम साबित कर सकते हैं कि 5 अगस्त, 2019 को जो हुआ वह असंवैधानिक और अवैध था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से दैनिक सुनवाई शुरू की।
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अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 को हटाने को क्या दिया बयान जानिए
अब्दुल्ला ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को “असंवैधानिक और अवैध” करार दिया। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर रोजाना आधार पर मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने सभी पक्षों से 27 जुलाई तक सभी दस्तावेज, संकलन और लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने को कहा था।
 शेहला रशीद ने इससे पहले अपनी याचिका वापस ली
शीर्ष अदालत ने दो याचिकाकर्ताओं, आईएएस शाह फैसल और अधिकार कार्यकर्ता शेहला रशीद को याचिकाकर्ता के रूप में अदालत के रिकॉर्ड से अपना नाम हटाने की भी अनुमति दी। इसमें कहा गया है कि अब मामले का शीर्षक “संविधान के अनुच्छेद 370 के संदर्भ में” होगा। पहले मुख्य याचिकाकर्ता शाह फैसल थे। पीठ ने केंद्र के इस कथन पर भी गौर किया कि संवैधानिकता के पहलू पर बहस के लिए सरकार द्वारा दायर नवीनतम हलफनामे पर भरोसा नहीं किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 को, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के अपने फैसले की घोषणा की।
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