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जम्मू - कश्मीर पुलिस ने ड्रग तस्कर का घर किया कुर्क

जम्मू – कश्मीर पुलिस को राज्य में रोज नई चुनोतियो का सामना करना पड़ता है। बेहद ही संवेदनशील इलाको में आर्मी के ऑपरेशन और स्थानीय समस्याओ का निदना करना दोनों काफी चुनौती पूर्ण होते है

08:03 PM Aug 01, 2023 IST | Deepak Kumar

जम्मू – कश्मीर पुलिस को राज्य में रोज नई चुनोतियो का सामना करना पड़ता है। बेहद ही संवेदनशील इलाको में आर्मी के ऑपरेशन और स्थानीय समस्याओ का निदना करना दोनों काफी चुनौती पूर्ण होते है

जम्मू – कश्मीर पुलिस को राज्य में रोज नई चुनोतियो का सामना करना पड़ता है। बेहद ही संवेदनशील इलाको में आर्मी के ऑपरेशन और स्थानीय समस्याओ का निदना करना दोनों काफी चुनौती पूर्ण होते है लेकिन हमारी देश की पुलिस और आर्मी के लिए नागरिको की सुरक्षा प्राथमिकता रहती है।  यही वजह हम घरो में आराम से सो जाते है।  बारामूला पुलिस ने जुले में एक ड्रग तस्कर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसका निर्माणाधीन घर को कुर्क कर एक अन्य वाहन भी जब्त किया।  
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अली मेन नामक एक ड्रग तस्कर की 10 मरला भूमि पर एक निर्माणाधीन घर को कुर्क 
बयान के अनुसार, 27 जून 2023 को बारामूला पुलिस ने इंस्पेक्टर सर्जन अहमद, SHO पीएस पट्टन के नेतृत्व में कानूनी मंजूरी प्राप्त करने के बाद मुख्य मोहल्ला पट्टन में बरकत अली मेन नामक एक ड्रग तस्कर की 10 मरला भूमि पर एक निर्माणाधीन घर को कुर्क कर लिया। सक्षम अधिकारियों से. इसमें कहा गया है, “उक्त घर पुलिस स्टेशन पट्टन के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/22 के तहत मामले की एफआईआर संख्या 84/2023 से जुड़ा था। 
जांच में पता चला संपत्ति अवैध तस्करी से जुटाई 
इसी तरह, बारामूला पुलिस का नेतृत्व इंस्पेक्टर ने किया। आरिफ हामिद, SHO पीएस क्रेरी ने सक्षम अधिकारियों से कानूनी मंजूरी प्राप्त करने के बाद अब्दुल रहमान मलिक का एक वाहन भी कुर्क किया। “उक्त वाहन पुलिस स्टेशन क्रेरी की धारा 8/20, 29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले की एफआईआर संख्या 33/2023 से जुड़ा था। जांच से साबित हुआ कि उक्त चल/अचल संपत्ति ड्रग तस्करों द्वारा अवैध तस्करी से जुटाई गई थी।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 बी के खंड (जी) के संदर्भ में अनुमोदित 
बयान में कहा गया है कि बारामूला पुलिस के संपत्ति की कुर्की के आदेशों को सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक, तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ताओं (संपत्ति जब्ती अधिनियम, 1976 और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 और बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 नई दिल्ली) को भेजा गया था। और इसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 बी के खंड (जी) के संदर्भ में स्वीकृत  किया ।
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