Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

नवनीत राणा की 8 वर्षीय बेटी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ... पेरेंट्स की जल्द रिहाई के लिए की प्रार्थना

नवनीत और रवि राणा की 8 वर्षीय बेटी आरोही राणा ने संकटमोचन हनुमान से अपने माता-पिता का संकट हरने की गुहार लगाई है।

11:56 AM Apr 28, 2022 IST | Desk Team

नवनीत और रवि राणा की 8 वर्षीय बेटी आरोही राणा ने संकटमोचन हनुमान से अपने माता-पिता का संकट हरने की गुहार लगाई है।

महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद में घिरी लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, वहीं नवनीत और रवि राणा की 8 वर्षीय बेटी आरोही राणा ने संकटमोचन हनुमान से अपने माता-पिता का संकट हरने की गुहार लगाई है। बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद और उनके विधायक-पति रवि राणा को यह घोषणा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था कि वह मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। 
Advertisement
नवनीत की बेटी आरोही ने किया हनुमान चालीसा का पाठ 
इस घोषणा से आगबबूला शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अब नवनीत राणा की बेटी ने अमरावती में अपने माता-पिता की जल्द से जल्द रिहाई के लिए अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। आरोही राणा ने कहा कि मेरे मम्मी और पापा को जल्द ही रिहा कर दिया जाए इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूं। बताते चलें कि राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में 29 अप्रैल को अगली सुनवाई की जाएगी।  
जानें क्या है पूरा मामला, राणा दंपत्ति क्यों हुए गिरफ्तार 
मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने का आह्वान करने के बाद दंपति को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। रविवार को मुंबई की बांद्रा अदालत ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज गया था। राणा दंपत्ति पर आईपीसी की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव ना बनाना और धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ मामले में आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह) को भी जोड़ा था।

Advertisement
Next Article