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लाउडस्पीकर को लेकर केंद्र राष्ट्रिय स्तर पर बनाए नियम, दिलीप पाटिल बोले- राज्य सरकार का प्रावधान नहीं

महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने लाउडस्पीकर विवाद पर सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार के लिए लाउडस्पीकर लगाने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

05:34 PM Apr 25, 2022 IST | Desk Team

महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने लाउडस्पीकर विवाद पर सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार के लिए लाउडस्पीकर लगाने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने सोमवार को लाउडस्पीकर विवाद पर सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार के लिए लाउडस्पीकर लगाने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बैठक का बहिष्कार किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या उसके प्रमुख राज ठाकरे का नाम लिए बिना गृह मंत्री वाल्से-पाटिल ने कहा, “कुछ राजनीतिक दल लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर नियमों की मांग कर रहे हैं और इसके लिए एक समय सीमा तय कर दी है।” 
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केंद्र को राष्ट्रिय स्तर पर बनाना चाहिए नियम 
उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए और उसी के अनुरूप काम करे। दिलीप वालसे पाटिल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाना चाहिए और पूरे देश में नियमों को लागू करना चाहिए। गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और अन्य समय में शोर की सीमा लगाई गई है।
आदित्य ठाकरे ने कही यह बात 
उन्होंने कहा, “ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार लाउडस्पीकर लगाने या हटाने का फैसला नहीं कर सकती है। जिन लोगों ने लाउडस्पीकर लगाए हैं, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नियमों का ध्यान रखना होगा।” लाउडस्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने बताया, एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार के साथ बैठक करके इस मुद्दे पर समाधान के लिए चर्चा करेगा। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार की ओर से सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। 
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