विरोध प्रदर्शन के बीच देश में सीएए लागू, Modi सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) 10 जनवरी से प्रभावी होगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना (नोटिफिकेशन) में कहा कि कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
06:31 PM Jan 10, 2020 IST | Shera Rajput
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केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) 10 जनवरी से प्रभावी होगा।
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केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
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अधिसूचना में कहा गया है, ”नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है।”
संशोधित नागरिकता कानून को 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था।

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