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हिस्सेदारी की बिक्री पर प्रभाव नहीं : फोर्टिस

हालांकि इस आदेश से फोर्टिस में अतिरिक्त 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने की आईएचएच की खुली पेशकश की योजना प्रभावित हो सकती है।

12:30 PM Dec 16, 2018 IST | News Desk

हालांकि इस आदेश से फोर्टिस में अतिरिक्त 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने की आईएचएच की खुली पेशकश की योजना प्रभावित हो सकती है।

नई दिल्ली : फोर्टिस हेल्थकेयर ने शनिवार को कहा कि आईएचएच हेल्थकेयर के साथ उसके सौदे पर यथास्थिति बनाये रखने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश से कंपनी की 31.1 प्रतिशत हिस्सेदारी मलेशियाई कंपनी को बेचने के फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इस आदेश से फोर्टिस में अतिरिक्त 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने की आईएचएच की खुली पेशकश की योजना प्रभावित हो सकती है।

यह खुली पेशकश 18 दिसंबर, 2018 से एक जनवरी, 2019 के बीच प्रस्तावित है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तक तथा अस्पताल चलाने वाले मलविन्दर और शिविन्दर सिंह द्वारा फोर्टिस हेल्थकेयर में नियंत्रणकरी हिस्सेदारी मलेशियाई आईएचएच हेल्थकेयर को बेचे जाने के संदर्भ में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया।

शीर्ष अदालत जापान की कंपनी दायची सैंकयो की अर्जी पर सुनवाई कर रही है। जापानी कंपनी ने शिविंदर और मलविंदर सिंह से 3,500 करोड़ रुपये की वसूली के लिये याचिका दायर की है। मलविन्दर और शिविन्दर सिंह के खिलाफ मामले में सिंगापुर के एक न्यायाधिकरण ने जापानी कंपनी के पक्ष में 3,500 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है।

फोर्टिस मालिकों में फूट

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