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West Bengal: एसएससी भर्ती घोटाले मामले में पार्थ चटर्जी अदालत के समक्ष पेश, CBI ने मांगी हिरासत

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को हिरासत में लेने की अनुमति देने का अलीपुर जिला अदालत से शुक्रवार को अनुरोध किया।

07:23 PM Sep 16, 2022 IST | Desk Team

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को हिरासत में लेने की अनुमति देने का अलीपुर जिला अदालत से शुक्रवार को अनुरोध किया।

पार्थ चटर्जी की मुश्किलें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कथित कर्मचारी चयन आयोग (SSC) भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को हिरासत में लेने की अनुमति देने का अलीपुर जिला अदालत से शुक्रवार को अनुरोध किया।इस कथित घोटाले में पैसे के लेन-देन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चटर्जी और उनकी कथित निकटतम सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गत 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इस दौरान ईडी ने अर्पिता के कोलकाता स्थित फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपये नकद, सोना-चांदी, आभूषण और सम्पत्ति दस्तावेज बरामद किये थे।
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फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखे गये पूर्व मंत्री को अलीपुर जिला अदालत की विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष शुक्रवार को पेश किया गया था। उन्हें जांच के सिलसिले में सीबीआई की हिरासत की मांग के मद्देनजर अदालत के निर्देश पर पेश किया गया था।न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।सीबीआई ने शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों की भर्ती में हुए कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में पूर्व मंत्री को पूछताछ के लिए 14-दिन की हिरासत में दिये जाने का अनुरोध किया है।
चटर्जी के वकील ने विशेष न्यायाधीश से अपने मुवक्किल की उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया। पूर्व मंत्री ने कहा है कि वह प्रतिदिन 28 दवाएं लेते हैं।चटर्जी ने मामले में खुद को निर्दोष करार देते हुए कहा कि वह भर्ती घोटाले के हर रोज के मामले से वाकिफ नहीं हैं।चटर्जी को जांच एजेंसी की हिरासत में सौंपने का अदालत से अनुरोध कर रही सीबीआई के वकील ने दलील दी कि यदि पूर्व मंत्री को अभी जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे एसएससी घोटाले की जांच प्रभावित होगी। सीबीआई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर एसएससी भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। उच्च न्यायालय इस जांच की निगरानी भी कर रही है।
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