Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

ऐसिड अटैक मामले में 10 साल की उम्रकैद सजा का प्रावधान

NULL

12:41 PM Jul 16, 2017 IST | Desk Team

NULL

नारनौल: जिला विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से एसिड-अटैक पर चलाए जा रहे अभियान ‘हौसलों से उड़ान’ नामक कार्यक्रम के तहत आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय नसीबपुर और गल्र्स आईटीआई नारनौल में अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अपने विचार वक्त किए। स्कूल प्रार्चाय यादराम ने बच्चों को ऐसिड अटैड से होने वाले नुकसान और उससे बचने के बारे में जागरूक किया। गल्र्स आईटीआई में वंदना शर्मा इंचार्ज ने उपस्थित बच्चों को इस अपराध से बचने के बारे में भी जागरूक किया।

उपरोक्त संस्थाओं में अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि ऐसिड़ अटेक जैसे अपराध में 326-ए आईपीसी की धारा के तहत 10 साल से उम्र कैद तक और 326-बी के तहत कम से कम 5 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर पैरालिगल वालिंन्टर जय शेखावत, रामचन्द्र, निहाल सिहं, सविता, सुशीला, सरोज, सत्य नारायण, सरोज, संतोषबाई, मनीषा, अजय कुमार आदि उपस्थित थे।

– महेश कुमार

Advertisement
Advertisement
Next Article