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चुनाव आयोग का आणंद लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ पर पुर्नमतदान का आदेश

चुनाव आयोग ने यह निर्णय 23 अप्रैल को फर्जी मतदान के बारे में उनकी रिपोर्ट के बाद लिया जब गुजरात में सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था। 

11:04 PM May 09, 2019 IST | Desk Team

चुनाव आयोग ने यह निर्णय 23 अप्रैल को फर्जी मतदान के बारे में उनकी रिपोर्ट के बाद लिया जब गुजरात में सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था। 

चुनाव आयोग का आणंद लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ पर पुर्नमतदान का आदेश
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चुनाव आयोग ने गुजरात के आणंद लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ पर पिछले महीने पड़े सभी वोट रद्द कर दिये हैं और 12 मई को फिर से मतदान का आदेश दिया है। यह बात एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बतायी। चुनाव आयोग का यह कदम बूथ पर फर्जी मतदान के बारे में अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के मद्देनजर आया है।

गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस मुरली कृष्ण ने यहां कहा कि एक बूथ पर पुनर्मतदान 12 मई को होगा जिसका आधिकारिक नाम 239..धर्मज..8 है क्योंकि चुनाव आयोग ने वहां 23 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर दिया है।

बूथ यहां से करीब 75 किलोमीटर दूर आणंद जिले में धर्मज गांव में स्थित है। विज्ञप्ति में कहा गया कि मतदाताओं के लिए बूथ पर ताजा मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। आणंद के जिलाधिकारी दिलीप राणा के अनुसार चुनाव आयोग ने यह निर्णय 23 अप्रैल को फर्जी मतदान के बारे में उनकी रिपोर्ट के बाद लिया जब गुजरात में सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था।

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