कर्नाटक में 15 वर्षीय बच्ची से बलात्कार, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया
POCSO अधिनियम के तहत कर्नाटक में दो आरोपी हिरासत में
कर्नाटक की गडग पुलिस ने 15 वर्षीय लड़की से कथित तौर पर बलात्कार और ब्लैकमेल करने के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपियों की पहचान सुलेमान और अल्ताफ़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सुलेमान ने दिसंबर में नाबालिग के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया, जबकि अल्ताफ़ ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर लड़की को वीडियो से धमकाया और उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया। यह घटना तब सामने आई जब लड़की ने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया, जिन्होंने बाद में गडग जिले के नारेगल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने तब से आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे की जांच कर रही है।
POCSO अधिनियम बच्चों को यौन शोषण और शोषण से बचाने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। इसमें बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए आजीवन कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान है।