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झारखंड HC का बड़ा फैसला, रूपा तिर्की की मौत के मामले में दिया CBI जांच का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है।

05:09 PM Sep 01, 2021 IST | Desk Team

झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है।

साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट संदिग्ध मौत जांच का जिम्मा अब सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई इस मामले में कई बिंदुओं पर जांच करेगी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया। 
अदालत ने मामले में सुनवाई पहले पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था और बुधवार को न्यायाधीश ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। रूपा तिर्की की लाश इस वर्ष 3 मई साहिबगंज पुलिस लाइन स्थित एक सरकारी र्क्वाटर में फंदे पर लटकी हुई मिली थी। 
पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। पुलिस और एसआईटी इस मामले में जांच के बाद रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या बताया था, लेकिन मृतका के परिजनों ने इसे स्वीकार नहीं किया और मामले की सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 
हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद गुप्ता की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय आयोग द्वारा गठित की थी। परंतु रूपा तिर्की और उसके परिजन के अलावा विपक्षी नेता भी इससे संतुष्ट नहीं थे और मामले की गहन छानबीन के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। रूपा तिर्की के परिजनों ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और बरहेट विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की भूमिका पर सवाल खड़ा किया था।
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