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1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, जमानत याचिका खारिज

पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया। सज्जन कुमार 1984 सिख दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे है।

09:37 AM Aug 05, 2019 IST | Ujjwal Jain

पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया। सज्जन कुमार 1984 सिख दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे है।

पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया। सज्जन कुमार 1984 सिख दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे है। बता दें पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने  दिल्ली कैंट इलाके में सिखों के कत्लेआम मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
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न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि यह सामान्य मामला नहीं है ओर इसमें कोई भी आदेश देने से पहले विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। 
कांग्रेस के पूर्व नेता 73 वर्षीय सज्जन कुमार इस समय दिल्ली की जेल में बंद हैं और उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी करार दिये जाने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। 
उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान 1-2 नवंबर, 1984 को दिल्ली छावनी के राज नगर पार्टी-1 में पांच सिखों की हत्या और राजनगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारा जलाये जाने की घटनाओं के सिलसिले में उम्र कैद की सजा सुनायी है। 
तत्कालीन प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा गोली मार कर हत्या किये जाने के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। 
सज्जन कुमार ने उच्च न्यायालय के 17 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की हुई है। उच्च न्यायालय ने उन्हें जीवन पर्यंत जेल की सजा सुनाई है। 
उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को बरी करने के निचली अदालत के 2010 के निर्णय निरस्त कर दिया था। लेकिन उसने पांच अन्य दोषियों-कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखड़, नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और पूर्व विधायक महेन्द्र यादव तथा किशन खोखड़ को अलग-अलग अवधि की सजा सुनाने का निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा था। 
उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर, 2018 को एक स्थानीय अदालत में समर्पण कर दिया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।
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