1984 सिख विरोधी दंगा: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को सुनाई उम्रकैद की सजा
2 सिखों की हत्या के मामले में सुनाई उम्रकैद की सजा
1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार को सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुना दी है।
दो सिखों की हत्या का है केस
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीते 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था। बता दें कि यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिख नागरिक जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस दौरान सिखों का नरसंहार हुआ था और उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया था।
पंजाबी बाग थाने में हुई थी FIR दर्ज
इस मामले को लेकर शुरुआत में पंजाबी बाग थाने में FIR दर्ज की गई थी। बाद में जस्टिस जी पी माथुर कमेटी की सिफारिश पर गठित विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया। समिति ने 114 मामलों को फिर से खोलने की सिफारिश की थी।