Top NewsindiaWorldViral News
Other States | Delhi NCRHaryanaUttar PradeshBiharRajasthanPunjabjammu & KashmirMadhya Pradeshuttarakhand
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariBusinessHealth & LifestyleVastu TipsViral News
Advertisement

नियमानुसार बुजुर्ग महिला को घर पर मतदान न दिलाने पर 4 चुनाव कर्मी निलंबित

04:54 PM Apr 19, 2024 IST | Shubham Kumar

Kerala/ Kannur: बुजुर्ग महिला के घर पर मतदान की प्रक्रिया में हस्तक्षेप के सिलसिले में अधिकारी निलंबित हो गए। कांग्रेस और भाजपा ने कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी पर लगाया आरोप।

Highlight: 

 

दरअसल, केरल के कन्नूर जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान 92 वर्षीय एक महिला के घर पर मतदान प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप को रोकने में कथित रूप से विफल रहने पर चार मतदान अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी।

कन्नूर के जिलाधिकारी (जिला निर्वाचन अधिकारी) अरुण के विजयन ने कल्लियास्सेरी ग्राम पंचायत में हुई घटना के संबंध में विशेष मतदान अधिकारी, मतदान सहायक सूक्ष्म पर्यवेक्षक, विशेष पुलिस अधिकारी और वीडियोग्राफर को निलंबित कर दिया ।

कांग्रेस और भाजपा ने माकपा को निशाने पर लिया

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गणेशन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के कार्यकर्ता थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया है कि यह चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश थी। वाम दल ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘ जब देवी के घर पर मतदान प्रक्रिया का आयोजन हुआ, तो यह देखा गया कि बाहरी हस्तक्षेप के कारण मतदान की गोपनीयता को आघात लगा है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का किया गया उल्लंघन

टेलीविजन समाचार चैनलों पर प्रसारित सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति कथित तौर पर मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता दिख रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी गई रिपोर्ट में, जिलाधिकारी ने कहा कि गणेशन ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (मतदान की गोपनीयता बनाए रखने) की धारा 128 (1) का उल्लंघन करते हुए मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया था।

बता दें,  केरल की 20 लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं। 

Advertisement

 

Advertisement
Next Article