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अवैध संबंध के आरोप में युवक से करवाया 'आस आफ', पाकिस्तान में आज भी चल रही हैं पुरानी-जानलेवा प्रथाएं

पुरानी परंपराओं के नाम पर मानवाधिकार हनन

05:39 AM May 20, 2025 IST | Vikas Julana

पुरानी परंपराओं के नाम पर मानवाधिकार हनन

डेरा गाजी खान के कोह-ए-सुलेमान क्षेत्र में एक युवक को कथित तौर पर एक स्थानीय आदिवासी जिरगा द्वारा ‘आस आफ’ नामक जानलेवा पारंपरिक अनुष्ठान से गुजरने के लिए मजबूर किया गया, ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके, क्योंकि उस पर एक विवाहित महिला के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया गया था, डॉन ने बताया। स्थानीय जिरगा को अनौपचारिक आदिवासी परिषदों के रूप में देखा जा सकता है जो औपचारिक न्याय प्रणाली के बाहर काम करते हैं। ग्रामीण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में आम, वे अक्सर समुदाय के बुजुर्गों से बने होते हैं जो प्रथागत प्रथाओं के आधार पर विवादों पर निर्णय लेते हैं।

पीड़ित, रहीम बुजदार के बेटे जमाल बुजदार ने एक विरोध प्रदर्शन और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं को बताया कि उस पर मुहम्मद सादिक की पत्नी के साथ संबंध रखने का झूठा आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें छह सदस्यों वाली जिरगा के समक्ष पेश किया गया, जिसमें यूसुफ, सैयद खान, अहमद नियाज़ी, आबिद, रब नवाज और जमाल शामिल थे। बुजदार के अनुसार, जिरगा ने उन्हें तीन विकल्प दिए: क्षेत्र को स्थायी रूप से छोड़ देना, हत्या करवा देना या आस आफ अनुष्ठान के माध्यम से अपनी बेगुनाही साबित करना।

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उन्होंने कहा कि अनुष्ठान के लिए उन्हें किसी भी गोताखोरी उपकरण का उपयोग किए बिना एक निश्चित अवधि के लिए एक गहरे तालाब में डूबे रहने की आवश्यकता थी। जिरगा के फैसले पर आपत्ति जताने के बावजूद, बुजदार ने कहा कि उन्हें तालाब में जाने के लिए मजबूर किया गया और कहा गया कि पूरी अवधि से पहले सतह पर आने का मतलब होगा कि वह दोषी हैं, डॉन ने बताया। बुजदार ने कहा कि वह आवश्यक समय तक पानी के नीचे रहने में कामयाब रहे और अनुष्ठान से बच गए।

उन्होंने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के साथ-साथ डीजी खान के आयुक्त और उपायुक्त से जिरगा के सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है, डॉन ने बताया। उन्होंने इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ ज़ैन पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस (बीएमपी) कमांडेंट असद चंदिया के अनुसार बुजदार की शिकायत पर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 325, 365, 452, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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