W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

मंदिर की जमीन में उगाये गेहूं बेचने के लिए पुजारी से मांगा भगवान राम का आधार कार्ड

उत्तर प्रदेश के बांदा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल मंदिर की जमीन में उगाए गए गेहूं को बेचने के लिए सरकारी खरीद केंद्र गए एक पुजारी को देवता का आधार कार्ड दिखाने को कहा गया।

03:02 PM Jun 09, 2021 IST | Ujjwal Jain

उत्तर प्रदेश के बांदा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल मंदिर की जमीन में उगाए गए गेहूं को बेचने के लिए सरकारी खरीद केंद्र गए एक पुजारी को देवता का आधार कार्ड दिखाने को कहा गया।

मंदिर की जमीन में उगाये गेहूं बेचने के लिए पुजारी से मांगा भगवान राम का आधार कार्ड
Advertisement
उत्तर प्रदेश के बांदा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल मंदिर की जमीन में उगाए गए गेहूं को बेचने के लिए सरकारी खरीद केंद्र गए एक पुजारी को देवता का आधार कार्ड दिखाने को कहा गया।
Advertisement
घटना बांदा की अट्टारा तहसील के कुरहरा गांव की है। राम जानकी मंदिर के पुजारी और मुख्य कार्यवाहक महंत रामकुमार दास ने कहा कि वह एक सरकारी मंडी (बाजार) में 100 क्विंटल गेहूं बेचना चाहते थे। उन्होंने दूसरों की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था।
Advertisement
मंदिर के कार्यवाहक पुजारी मंदिर की जमीन पर उगाई गई फसल को बेचने के लिए सरकारी मंडी पहुंचे। तब उन्हें उस देवता का आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा गया था, जिसके नाम पर भूमि पंजीकृत थी। सात हेक्टेयर भूमि भगवान राम और जानकी के नाम पर दर्ज है।
Advertisement
उन्होंने आगे कहा कि पंजीकरण रद्द कर दिया गया क्योंकि मैं आधार कार्ड नहीं बना सका, मुझे भगवान का आधार कहां मिलेगा?पुजारी ने कहा कि उन्होंने अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) सौरभ शुक्ला से बात की। उन्होंने कहा कि आधार के बिना पंजीकरण नहीं किया जा सकता है और इसलिए उनके कार्यालय ने इसे रद्द कर दिया है।
पुजारी ने बताया कि वह पिछले कई सालों से उपज बेच रहे हैं। पिछले साल उन्होंने सरकारी मंडी में 150 क्विंटल उपज बेची थी, लेकिन कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। इस बीच, जिला आपूर्ति अधिकारी, गोविंद उपाध्याय ने कहा कि नियम स्पष्ट हैं कि मठों और मंदिर से उपज नहीं खरीदी जा सकती है।
खरीद नीति में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, उन्होंने कहा, पहले खतौनी (भूमि रिकॉर्ड) दिखाना स्वीकार्य था, लेकिन अब पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए उस व्यक्ति का आधार कार्ड होना जरूरी है जिसके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड हुई थी।
एसडीएम ने कहा कि पुजारी को देवता का आधार कार्ड दिखाने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन उन्हें प्रक्रिया के बारे में बताया गया। बरहाल पुजारी चिंतित है। उन्होंने आगे कहा, “अगर हम मंडी में फसल नहीं बेच सकते हैं तो हम खर्चे को कैसे पूरा करेंगे और अपना भोजन कैसे करेंगे?”
Author Image

Ujjwal Jain

View all posts

Advertisement
Advertisement
×