असम में NRC पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगा आधार कार्ड
असम कैबिनेट ने बुधवार को आधार नामांकन सत्यापन के लिए नया नियम लागू किया
असम कैबिनेट ने नया नियम लागू किया
असम कैबिनेट ने बुधवार को एक नया नियम लागू किया जिसमें राज्य में आधार नामांकन सत्यापन के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। अगर आप आधार कार्ड के लिए नामांकन देना चाहते है तो आपको NRC आवेदन रसीद संख्या प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा। अगर आपके पास NRC आवेदन रसीद संख्या नहीं होगी तो आपके आधार कार्ड के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “आज से, केवल आधार कार्ड के लिए आवेदन करने का मतलब आधार कार्ड प्राप्त करना नहीं होगा। इस SOP के परिणामस्वरूप, हम ऐसा माहौल बनाने में सक्षम होंगे जो संदिग्ध नागरिकों को यह UID प्राप्त करने से रोकेगा।”
जो कर्मचारी दूसरे राज्यों में बसें है उन्हें नियम से छूट दी गई
जो भी असम के नागरिक, केंद्र सरकार के कर्मचारी है और दूसरे राज्यों में अपने काम के कारण बसें हुए है उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। हेमंता बिस्वा सरमा ने सितंबर में घोषणा की थी कि आधार नामांकन के लिए एक और सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू की जाएगी, क्योंकि जांच के दौरान यह पाया गया था कि ज्जिन जिलों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी वहाँ पर, आधार कार्ड धारकों की संख्या जिलों की कुल आबादी से अधिक थी।
जानिए कई जिलों के आधार कार्ड आंकड़े
आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि बारपेटा में कुल जनसंख्या का 103.74%, धुबरी में 103.48%, मोरीगांव में 101.76% तथा नागांव में लगभग 100.86% लोगों के पास आधार कार्ड है। इन सब आंकड़ों के बाद यह चिंता उत्पन्न हो गई है कि संदिग्ध विदेशी नागरिक आधार कार्ड प्राप्त करने में सफल हो गए हैं।