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Delhi: उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को समन जारी करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
Highlights:
हाल ही जेल से छूटे आप नेता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ने वालीं हैं। दरअसल, यह
मामला संजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री की डिग्री पर आपत्तिजनक टिपण्णी को लेकर जुड़ा है।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गुजरात की एक एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) की ओर से जारी समन आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पीठ ने संजय सिंह की अपील पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा की - 'क्षमा करें' हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं।इस संजय सिंह ने एसीएमएम के समन आदेश पर मुहर लगाने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
शीर्ष अदालत ने श्री सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया और उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सहमति जताई, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इस आपराधिक मानहानि के मुकदमे में के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं।
दरअसल, ये मामला तकरीबन सात साल पुराना है, जिसमें अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी मांगी थी। इस दौरान केजरीवाल ने कहा था कि वो सीआईसी को अपने बारे में जरूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि पीएम मोदी को भी उनकी शैक्षिणिक डिग्री के से जुडी जानकारियों का खुलासा किया जाना चाहिए।
अरविंद केजरीवाल के जवाब में सीआईसी ने बतौर नागरिक का आरटीआई आवेदन माना। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलु ने पीएम कार्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पीएम मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियों की संख्या और वर्ष प्रदान करने का निर्देश दिया था।
पीएम मोदी की डिग्री से सम्बन्धित मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। अपने शिकायत में उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी की साख खराब हुई है।