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Afzal Ansari : सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से मिली राहत, गैंगस्टर मामले में सजा रद्द

05:23 PM Jul 29, 2024 IST | Abhishek Kumar

समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद अफजाल अंसारी(Afzal Ansari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा को रद्द कर दिया है।

Highlights
. Afzal Ansari अंसारी को हाईकोर्ट से मिली राहत
. गैंगस्टर मामले में सजा हुआ रद्द
. गैंगस्टर मामले में मिली थी चार साल की सजा

Afzal Ansari अंसारी को हाईकोर्ट से मिली राहत

न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा रद्द कर दी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की तरफ से की गई सजा बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया। अब अफजाल(Afzal Ansari ) की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी।वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सोमवार को आदेश दिया। लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में अदालत ने 4 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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गैंगस्टर मामले में सजा हुआ रद्द

गौरतलब है कि भाजपा के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल को दोषी करार देते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ राहत मिलने पर यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। अब हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को राहत देते हुए सजा को निलंबित कर दिया है।

बता दें कि अफजाल अंसारी(Afzal Ansari ) को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने, जबकि, राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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