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Afzal Ansari की आपराधिक अपील पर सुनवाई दो जुलाई को होगी

09:42 PM Jun 03, 2024 IST | Abhishek Kumar
afzal ansari की आपराधिक अपील पर सुनवाई दो जुलाई को होगी
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Afzal Ansari: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की आपराधिक अपील पर सुनवाई दो जुलाई तक के लिए सोमवार को टाल दी। बता दें कि अंसारी ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के तहत एक मामले में सुनाई गई सजा को चुनौती दी है।

Highlights
. इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अफजल अंसारी को झटका
. आपराधिक अपील पर सुनवाई दो जुलाई को होगी

Afzal Ansari की आपराधिक अपील पर सुनवाई टली

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी(Afzal Ansari )की आपराधिक अपील पर सुनवाई दो जुलाई तक के लिए सोमवार को टाल दी। जानकारी के लिए बता दें कि अफजाल के खिलाफ यह मामला, भाजपा सांसद कृष्णानंद राय की 2005 में हत्या के बाद दर्ज किया गया था। इसके साथ ही मौजूदा आपराधिक अपील के साथ ही यह अदालत इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की अपील पर भी सुनवाई कर रही है।  UP News: माफिया ब्रदर्स मुख्तार-अफजाल को जेल, अब कौन संभालेगा अंसारी परिवार  की राजनीतिक विरासत - UP News Mukhtar and Afzal ansari jailed now who will  handle the Ansari family ...

Afzal Ansari पर आरोप?

सोमवार को सुनवाई के दौरान, अफजाल(Afzal Ansari )के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत को सूचित किया कि पीयूष कुमार राय और सरकार द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका के खिलाफ अपीलकर्ता की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है।इस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने इस आपराधिक अपील पर सुनवाई दो जुलाई तक के लिए टाल दी।गाजीपुर की सांसद-विधायक अदालत ने 29 अप्रैल, 2023 को अफजाल को गैंगस्टर कानून के मामले में दोषी करार दिया था और उसे चार साल की जेल की सजा सुनाई थी और साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

Mukhtar Ansari reaches High Court against sentence appeal approved hearing  on July 24 - मुख्तार अंसारी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा, अपील मंजूर, 24  जुलाई को सुनवाई, उत्तर प्रदेश ...

उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई, 2023 को पांच बार के विधायक और दो बार के सांसद अफजाल(Afzal Ansari )को जमानत दे दी, लेकिन इस मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।अदालत ने अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

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