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रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया पर लगी रोक हटी

अपना बकाया पाने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के खिलाफ लंबे समय तक मुकदमा लड़ने वाली कंपनी एरिक्सन को सोमवार को झटका लगा है।

01:12 PM May 01, 2019 IST | Desk Team

अपना बकाया पाने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के खिलाफ लंबे समय तक मुकदमा लड़ने वाली कंपनी एरिक्सन को सोमवार को झटका लगा है।

नई दिल्ली : अपना बकाया पाने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के खिलाफ लंबे समय तक मुकदमा लड़ने वाली कंपनी एरिक्सन को सोमवार को झटका लगा है। एक अपीलीय ट्राइब्यूनल ने आरकॉम के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने पर लगी रोक को हटा लिया है, जिसके बाद एरिक्सन को आरकॉम से मिली बकाया रकम उसे लौटानी पड़ सकती है।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेल जाने से बचने के लिए अनिल अंबानी ने एरिक्सन को ब्याज के साथ कुल 576 करोड़ रुपये लौटाए थे। लेटेस्ट कॉमेंटबहुत बड़ा गमे हैं भई एसए समझना सब के बस की बात नहीं। न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, हम अपीलकर्ता रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को अपील वापस लेने की मंजूरी देते हैं।

दिवाला प्रक्रिया पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को हटाया जाता है।’ आरकॉम ने उसके खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के एनसीएलटी के आदेश को चुनौती दी थी। आरकॉम के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया अब मुंबई के राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की पीठ में चलेगी।

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