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अहमदाबाद विस्फोट : विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दोषी गुजरात उच्च न्यायालय का करेंगे रुख

अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में 49 दोषियों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि वे विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

12:43 AM Feb 19, 2022 IST | Shera Rajput

अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में 49 दोषियों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि वे विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में 49 दोषियों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि वे विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।
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अदालत ने 49 दोषियों में 38 को मौत की सजा और 11 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई
विशेष अदालत ने शुक्रवार को 49 दोषियों में 38 को मौत की सजा और 11 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई।
बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि विशेष अदालत को फैसला सुनाते समय सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य और कुछ दोषियों के बयानों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए था।
उन्होंने कहा, ‘‘फैसला परिस्थितिजन्य साक्ष्य, आरोपियों द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिये गये बयान और एक सरकारी गवाह के बयान पर मुख्य रूप से आधारित है। ’’
बचाव पक्ष के एक वकील एच एम शेख ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि अदालत को इस तरह के साक्ष्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि फैसला सुना दिया गया है, ऐसे में यह स्वाभाविक है कि दोषी करार दिये गये लोग फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। ’’
इन विस्फोटों में 56 लोगों की मौत हो गयी थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
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