Top NewsIndiaWorld
Other States | Delhi NCRHaryanaUttar PradeshBiharRajasthanPunjabJammu & KashmirMadhya Pradeshuttarakhand
Business
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

Airtel की मुश्किलें बढ़ीं! DoT ने कंपनी पर लगाया 4 लाख रुपये का जुर्माना

11:26 AM Mar 22, 2024 IST | Nisha Pathak

DoT imposed fine on Airtel: इन दिनों टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं हैं। दूरसंचार विभाग ने कंपनी पर नियम उलंघन करने पर 4 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना दिल्ली और बिहार सर्कल में सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉम्स के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। दिल्ली सर्कल ने सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉम्स के उल्लंघन के लिए 2.55 लाख रुपये का जुर्माना और बिहार सर्कल ने 1.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

DoT  ने लगाया 4 लाख का जुर्माना

Advertisement

भारती एयरटेल की एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, दूरसंचार विभाग, दिल्ली सर्कल ने सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉम्स के कथित उल्लंघन के लिए 2.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया है। भारती एयरटेल ने एक अलग फाइलिंग में कहा, विभाग के बिहार सर्कल ने कंपनी को नोटिस दिया है, जिसमें सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉम्स के उल्लंघन के लिए 1.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Airtel को जारी किया गया नोटिस

फाइलिंग में कहा गया है कि बिहार सर्कल के लिए, नोटिस जनवरी 2024 के लिए DoT द्वारा आयोजित नमूना सीएएफ ऑडिट के अनुसार जारी किया गया है। हालांकि, कंपनी ने बिहार सर्कल में DoT द्वारा लगाए गए जुर्माने का विरोध किया है।

दिल्ली सर्कल ने जनवरी 2023 के लिए DoT द्वारा किए गए सैंपल CAF ऑडिट के अनुसार, लाइसेंस समझौते के तहत ग्राहक सत्यापन मानदंडों के संबंध में नियमों और शर्तों के कथित उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। DoT बिहार सर्कल द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि अधिकतम वित्तीय प्रभाव लगाए गए जुर्माने की सीमा तक है। कंपनी नोटिस से सहमत नहीं है और इसमें सुधार/उलटने के लिए उचित कार्रवाई करेगी।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Next Article