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अजमेर दरगाह विवाद: राज्य सरकार अदालत के फैसले का करेगी पालन, बोले मंत्री

राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि याचिका अब अदालत में है, और राज्य सरकार अदालत का जो भी फैसला होगा, उसका पालन करेगी।

12:22 PM Nov 30, 2024 IST | Vikas Julana

राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि याचिका अब अदालत में है, और राज्य सरकार अदालत का जो भी फैसला होगा, उसका पालन करेगी।

अजमेर दरगाह विवाद  राज्य सरकार अदालत के फैसले का करेगी पालन  बोले मंत्री

अजमेर दरगाह को लेकर चल रहे विवाद और अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर होने का दावा करने वाले मुकदमे के बीच, राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि याचिका अब अदालत में है, और राज्य सरकार अदालत का जो भी फैसला होगा, उसका पालन करेगी। राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करके लोगों को विभाजित किया है। “कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करके लोगों को विभाजित किया है। हमारा उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है। राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। याचिका अदालत में चली गई है। अदालत जो भी फैसला करेगी, राज्य सरकार उसका पालन करेगी।”

राजस्थान के मंत्री ने राज्य में गौ तस्करी के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य में गौ तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बेधम ने कहा, “राजस्थान में हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी अपराध चाहे वह गौ तस्करी हो, पेपर लीक माफिया हो या महिलाओं और दलितों का शोषण हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और ऐसे मामले लगभग खत्म होने वाले हैं। जब कोई कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। किसी भी अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” यह बयान राजस्थान की एक अदालत द्वारा हिंदू सेना द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह एक शिव मंदिर है।

इससे पहले, भाजपा नेता और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर का दावा करने वाले मुकदमे के मुद्दे का “राजनीतिकरण” न करने का आग्रह किया था। शनिवार को एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है और फैसला लंबित है। उन्होंने कहा, “यह विवाद अभी कोर्ट में है। कोर्ट ने अभी नोटिस जारी किए हैं।

इसका नतीजा यह हुआ कि पांच बेगुनाह लोगों की जान चली गई। पांच मृतकों में से दो अकेले कमाने वाले थे।” “यह (उनके परिवारों के लिए) कितना बड़ा झटका है? उन्हें (अधिकारियों को) इसका कोई पछतावा नहीं है।” बुधवार को अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने निर्देश दिया कि एक सिविल मुकदमे में तीन पक्षों को नोटिस जारी किया जाए, जिसमें दावा किया गया है कि अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक शिव मंदिर है, वादी के वकील के अनुसार।

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Vikas Julana

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