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राजस्थान कोर्ट में याचिका के बीच अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख का बयान, 'धार्मिक विवाद पैदा करना अनुचित'

राजस्थान की एक अदालत द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाली याचिका के संबंध में नोटिस जारी करने के बीच, दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने कहा कि “इस तरह के विवाद पैदा करना सही नहीं है।”

05:51 AM Nov 29, 2024 IST | Ayush Mishra

राजस्थान की एक अदालत द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाली याचिका के संबंध में नोटिस जारी करने के बीच, दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने कहा कि “इस तरह के विवाद पैदा करना सही नहीं है।”

राजस्थान की एक अदालत द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाली याचिका के संबंध में नोटिस जारी करने के बीच, दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने कहा कि “इस तरह के विवाद पैदा करना सही नहीं है।”

यहां की अधिकांश आबादी हिंदू है। दरगाह के बाहर भी, अधिकांश दुकानें हिंदुओं की हैं। वे अपनी चाबियाँ दरगाह के बाहर रखते हैं और अपनी दुकानें खोलते हैं। यह परंपरा आज भी प्रचलित है,” दरगाह के आध्यात्मिक नेता ने मीडिया को बताया।

आध्यात्मिक नेता ने कहा कि यह स्थान ऐसा है कि प्रधानमंत्री सहित हर धर्म के लोग यहां आते हैं। उन्होंने कहा, “नेता हो, सीएम हो, राज्यपाल हो, अभिनेता हो, देश के प्रधानमंत्री की चादर भी यहां चढ़ाई जाती है। इसके अलावा इंद्रेश कुमार की ओर से भी आरएसएस की चादर चढ़ाई जाती है और हर धर्म के लोग यहां आते हैं। इस दरगाह से सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है।”

इसके बाद उन्होंने हाल ही में संभल में एएसआई सर्वे के बाद इलाके की मस्जिद में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि उन घटनाओं में निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा, “2022 में मोहन भागवत ने कहा था कि आप कब तक मस्जिदों में शिवालय ढूंढते रहेंगे। संभल में जो घटना हुई, उसमें पांच लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई निर्दोष थे, दो लोग ऐसे थे जिनके परिवार में कमाने वाला भी नहीं था, निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है।” ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के वंशज दरगाह प्रमुख ने कहा कि वे राजस्थान की अदालत में याचिका पर वकीलों से सलाह लेने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा, “हमारे पास वकीलों का एक पैनल है, जिनसे हम सलाह लेंगे कि क्या करना है। अगर हमें इस पूरे मामले में पक्ष बनना है, तो हम पक्ष बनेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि “सस्ते प्रचार के लिए” कोई भी याचिका दायर कर सकता है, लेकिन अंततः अदालत सबूतों और सुनवाई के आधार पर फैसला करेगी।

अजमेर में राजस्थान जिला अदालत ने हिंदू सेना अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और अजमेर दरगाह अध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया है।

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