टॉप न्यूज़भारतविश्वराज्यबिजनस
खेल | क्रिकेटअन्य खेल
बॉलीवुड केसरीराशिफलSarkari Yojanaहेल्थ & लाइफस्टाइलtravelवाइरल न्यूजटेक & ऑटोगैजेटवास्तु शस्त्रएक्सपलाइनेर
Advertisement

अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगवाए 'नेमप्लेट': कांवड़ यात्रा के नियम पर अखिलेश यादव

07:53 AM Jul 23, 2024 IST | Aastha Paswan

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि यह निर्देश उनकी कुर्सी बचाने के लिए जारी किया गया है।

Advertisement

Highlights

सपा सांसद अखिलेश यादव ने BJP को घेरा

सपा सांसद अखिलेश यादव ने नीट समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा, "अभी बारिश हो रही है। फिर सर्दी का मौसम आ जाएगा। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने दुकानों के बाहर बोर्ड (मालिकों के नाम) लगाने को कहा है। और सच्चाई यह है कि दिल्ली और लखनऊ की सरकारें इसमें एक साथ हैं।"



सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और SVN भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया, जहां कांवड़ यात्रा होती है।

पीठ ने कही ये बात

पीठ ने कहा कि राज्य पुलिस दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती और उन्हें केवल खाद्य पदार्थ प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, "चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वापसी की तिथि तक, हम उपरोक्त निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में, खाद्य विक्रेताओं... फेरीवालों आदि को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है कि वे कांवड़ियों को किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें नाम प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।" इसने मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है।

दुकानों के बाहर अपना नाम लगाना जरूरी

शीर्ष अदालत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दुकानदारों को कांवड़ यात्रा के मौसम के दौरान दुकानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पुलिस ने कहा था कि यह निर्णय कानून और व्यवस्था के हित में था। कथित तौर पर यह निर्देश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में लागू किया गया था और मध्य प्रदेश ने भी इसी तरह के निर्देश जारी किए थे।

(Input From ANI)

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Next Article