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सुखबीर बादल समेत तमाम अकाली नेताओं ने खैहरा को घेरा, मांगा इस्तीफा

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02:43 PM Nov 18, 2017 IST | Desk Team

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लुधियाना  : पंजाब विधानसभा में विपक्षी नेता और आप विधायक सुखपाल खैहरा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने झटका देते हुए उनकी उस रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया हैं जिसमें उन्होने एनडीपीएस मामले में फाजिल्का जिला अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस एबी चौधरी ने अपने तीस पेज के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया जो सुबूत इस मामले में दिए जा रहे हैं उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। जबकि फिरोजपुर कोर्ट द्वारा खैहरा को ड्रग केस में सम्मन और वारंट जारी किए हुए है। जिसको उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि एक बार किसी केस में फैसला हो जाएं तो उसके बाद किसी भी शख्स को फालतू मुलजिम नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट ने पाटीशन खारिज करते हुए यह भी कहा कि इस मामले में फैसला नीचली अदालत ही करेंगी। लिहाजा अब खैहरा के विरूद्ध ड्रग केस चलेगा।

कोर्ट ने यह भी कहा याचिकाकर्ता की ड्रग्स माफिया और पाकिस्तान के लोगों के साथ बातचीत की काल डिटेल को अनदेखा नही किया जा सकता। यह एक गंभीर मामला है। कोर्ट याचिकाकर्ता की इस दलील का समर्थन नहीं करता कि यह मामला गलत मंशा से किया गया है। खुद याचिकाकर्ता ने एक बार हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआइ से जांच की मांग की थी, लेकिन बाद में उसने यह याचिका वापस क्यों ली, ऐसे में यहां भी शक पैदा करता है।

हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा खैहरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने पर भी सवाल उठाते हुए उसे गलत मानते हुए रद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी गैर जमानती वारंट जारी करना उचित नहीं था। इसी के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करें और ट्रायल कोर्ट बिना किसी भेदभाव के मेरिट पर निर्णय ले। खैहरा ने फाजिल्का जिला अदालत द्वारा ड्रग तस्करी के एक केस में समन जारी करने और इसके बाद गैर जमानती वारंट जारी किए जाने को चुनौती दी थी।

सुखबीर ने पार्टी से खैहरा केा निकालने के लिए केजरीवाल से पूछा और कितने सबूत चाहिए?
उधर, शिरोमणि अकाली दल के प्रधान पूर्व उपमुख्यमंत्री व सुखबीर बादल ने कहा कि सुखपाल खैहरा हमारी पार्टी के नेता पर ड्रग्स का आरोप लगाते थे। आज हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही खैहरा खुद ड्रग्स मामले के किंगपिन निकले। आप विधायक और पंजाब विधानसभा विरोधी पक्ष के नेता सुखपाल खैहरा पर निशाना साधते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खैहरा की पाटीशन रदद की है। उन्होंने कहा कि जो लोग हमेशा अकाली दल को ड्रग रैकेट का मुददा चिल्ला-चिल्ला कर घेरते रहे है, आज उनके ऊपर ही आरोप लगे है। सुखबीर बादल ने कहा कि फाजिलका कोर्ट ने तो खैहरा को ड्रग केस का सरंगना बताया है।

उन्होंने केजरीवाल को कहा कि वह सुखपाल खैहरा को पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते? क्या अभी भी उन्हें कोई सबूत चाहिए। जालंधर में भी एसजीपीसी की पूर्व प्रधान बीबी जगीर कौर ने एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए सुखपाल खैहरा को इसी मुददे पर घेरते हुए कहा कि फाजिला कोर्ट का जो फैसला खैहरा के विरूद्ध लिया गया है, वह सही है। बीबी जगीर कौर ने अरविंद केजरीवाल से मांग की कि खैहरा को आप पार्टी से बाहर कर देना चाहिए नही तो समझा जाएंगा कि केजरीवाल भी सुखपाल खैहरा का सांझीदार है। अमृतसर में भी इसी मुददे पर अकाली नेताओं ने खैहरा को घेरते हुए केजरीवाल से मांग की कि ऐसे शख्स की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। इस अवसर पर अकाली नेता गुलजार सिंह रानीके, विरसा सिंह वल्टोहा, वीर सिंह लोपोके अलावा कई सीनियर अकाली मौजूद थे।

– सुनीलराय कामरेड

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