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ऑनलाइन दाखिल होंगे सभी ITR फार्म

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09:32 AM May 27, 2018 IST | Desk Team

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नई दिल्ली : आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-फाइलिंग के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फार्म जारी कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नये आईटीआर फार्म पांच अप्रैल को अधिसूचित किये थे। विभाग ने एक बयान में कहा है कि आकलन वर्ष 2018-19 के लिए सभी आईटीआर अब ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। कर विभाग आईटीआर फार्म पांच अप्रैल से क्रमिक आधार पर जारी करता है।करदाताओं को 31 जुलाई तक अपनी सालाना आयकर रिटर्न जमा करानी है।

सीबीडीटी ने कहा है कि सभी सात आईटीआर फार्म अब उसकी वेबसाइट पर आनलाइन दाखिल करवाए जा सकते हैं हालांकि, कुछ श्रेणी के करदाताओं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।  आईटीआर-1 जिसे ‘सहज’ नाम दिया गया है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर वेतनभोगी तबके द्वारा किया जाता है। 50 लाख रुपये तक का वेतन, एक मकान, सावधि जमा और आवर्ति जमा जैसी जमा पूंजी से प्राप्त ब्याज आय वालों के लिये यह फार्म है। इस बार के फार्म में करदाताओं की अन्य क्षेत्रों में आय का ब्यौरा भी मांगा गया है। पिछले साल इस फार्म का इस्तेमाल तीन करोड़ करदाताओं ने किया था।

आईटीआर-2 फर्म का इस्तेमाल उन व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों द्वारा किया जाता है, जिनकी व्यवसाय से होने वाली प्राप्ति और लाभ अथवा पेशे को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय है। इसमें प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं। व्यक्तियों और हिन्दु अविभाजित परिवार जिनके व्यवसाय अथवा पेशे से आय है वह आईटीआर-3 या फिर आईटीआर-4 में अपनी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। बाकी आईटीआर करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये हैं।

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