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अंकिता हत्याकांड में तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा, 3 साल बाद मिला न्याय

अंकिता के परिवार को न्याय, दोषियों को उम्रकैद की सजा

01:20 AM May 30, 2025 IST | Neha Singh

अंकिता के परिवार को न्याय, दोषियों को उम्रकैद की सजा

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 साल बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच न्यायालय परिसर को जीरो जोन घोषित किया गया है।

अंकिता हत्याकांड मामले में 3 साल बाद न्याय मिल गया है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में पुलकित आर्य सहित तीन आरोपीयों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सौरभ भास्कर, पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतरा रिजॉर्ट से लापता हुई अंकिता का शव 24 सितंबर को बरामद किया गया था। इस मामले में पुलकित आर्य तत्कालीन बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 47 गवाह पेश किए।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पौड़ी गढ़वाल जिले में न्यायालय परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण क्षेत्र में छावनी जैसा माहौल है। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) लोकेश्वर सिंह ने बताया कि जिले और बाहर से पुलिस बल तैनात किया गया है। न्यायालय परिसर के 100 मीटर के दायरे को जीरो जोन घोषित किया गया है, जिसमें केवल सरकारी कर्मचारियों और न्यायालय में उपस्थित होने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है।

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उन्होंने बताया कि पुलिस की व्यवस्था की गई है, जिसमें जिले और अन्य जिलों से बल तैनात किया गया है। न्यायालय परिसर के 100 मीटर के दायरे को जीरो जोन घोषित किया गया है, जिसमें केवल सरकारी कर्मचारियों और न्यायालय में उपस्थित होने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। किसी भी अज्ञात व्यक्ति को न्यायालय में प्रवेश से रोका जाएगा।

2022 में हुई थी घटना

पौड़ी जिले की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनतंत्रा रिसॉर्ट में काम करती थी। 18 सितंबर, 2022 को रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके साथियों सौरभ भास्कर और अंकित ने अंकिता को बैराज में धक्का देकर हत्या कर दी। अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था। अधिकारियों को उसका शव मिलने से कम से कम छह दिन पहले वह लापता बताई गई थी। पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एक एसआईटी शुरू में मामले की जांच कर रही थी।

47 गवाह हुए थे पेश

मामले की पहली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को कोटद्वार में एडीजे कोर्ट में शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से इस हत्याकांड को लेकर 500 पन्नों का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड के तीन आरोपियों वनतंत्र रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई थी। करीब दो साल आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाहों की कोर्ट में पेशी हुई थी। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 महत्वपूर्ण गवाह ही कोर्ट में पेश किए गए।

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