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इलाहाबाद HC ने मुख्यमंत्री योगी द्वारा दिए गए राजस्थान में आपत्तिजनक भाषण पर दायर याचिका को खारिज किया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर राजस्थान के अलवर जिला के मालाखेड़ा में इलेक्शन के दौरान एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने हनुमान को दलित बताते हुए धार्मिक आस्था को आहत करने के आरोप में दायर याचिका को खारिजकर दिया है।

03:54 PM Sep 30, 2022 IST | Desk Team

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर राजस्थान के अलवर जिला के मालाखेड़ा में इलेक्शन के दौरान एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने हनुमान को दलित बताते हुए धार्मिक आस्था को आहत करने के आरोप में दायर याचिका को खारिजकर दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर राजस्थान के अलवर जिला के मालाखेड़ा में इलेक्शन के दौरान एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने हनुमान को दलित बताते हुए धार्मिक आस्था को आहत करने के आरोप में दायर याचिका को खारिजकर दिया है। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामले की सुनवाई का अधिकार न्यायालय के पास नहीं है। 
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भाषण से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी
अदालत ने याचिकाकर्ता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर, 2018 को राजस्थान के अलवर जिले में चुनाव प्रचार के दौरान एक भाषण दिया था, जो याचिकाकर्ता के अनुसार आपत्तिजनक था और उस भाषण से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी।
निचली अदालतों के उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की
इससे पहले याचिकाकर्ता ने इस संबंध में मऊ जिला अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद, उसने सत्र न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की और इसे खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने निचली अदालतों के उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने अदालत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। 
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