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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल की रिट याचिका खारिज की

याचिकाकर्ता संबंधित आयुक्त के समक्ष अपील कर सकते हैं। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

02:28 PM Sep 19, 2019 IST | Desk Team

याचिकाकर्ता संबंधित आयुक्त के समक्ष अपील कर सकते हैं। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल की ओर से दायर रिट याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। इस याचिका के जरिए रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी ध्वस्तीकरण के नोटिस को चुनौती दी गई थी।
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न्यायमूर्ति पंकज मिथाल और न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की पीठ ने स्कूल अधिकारियों की ओर से दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उपरोक्त नोटिस के खिलाफ अपील करने का याचिकाकर्ता के पास उपचार है और रिट याचिका में दम नहीं है। 
इससे पूर्व, राज्य सरकार के वकील ने इस रिट याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि ध्वस्तीकरण का नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि स्कूल का पूरा निर्माण नक्शा के मंजूरी के बगैर किया गया और यह कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अलावा, इस नोटिस के खिलाफ याचिकाकर्ता संबंधित आयुक्त के समक्ष अपील कर सकते हैं। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
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