Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

इलाहाबाद HC ने जीवनसाथी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले मुसलमानों पर फैसला सुनाया

10:03 AM May 09, 2024 IST | Gautam Kumar

Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने बुधवार को कहा कि अगर मुस्लिमों का कोई जीवनसाथी है तो वे लिव-इन रिलेशनशिप में अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा रिश्ता इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति एके श्रीवास्तव-प्रथम की लखनऊ पीठ ने स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। स्नेहा देवी के माता-पिता द्वारा खान के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराने के बाद जोड़े ने पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा मांगी।

Highlights:

क्या था मामल?

अदालत ने स्नेहा देवी को सुरक्षा के तहत उसके माता-पिता के पास भेजने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने लिव-इन रिलेशनशिप में होने का दावा किया, लेकिन उन्हें महिला के माता-पिता से अपहरण के आरोपों का सामना करना पड़ा। उन्होंने वयस्कों के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए और वयस्कों को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की स्वतंत्रता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की भी मांग की।

कोर्ट का आदेश

पीठ ने इनकार करते हुए कहा, ''इस्लामी सिद्धांत मौजूदा विवाह के दौरान लिव-इन संबंधों की अनुमति नहीं देते हैं। यदि दो व्यक्ति अविवाहित हैं और बालिग होने के कारण दोनों पक्ष अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं तो स्थिति अलग हो सकती है। जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के मुद्दे पर एक आदेश पारित करें।''

जांच करने पर पीठ को पता चला कि खान की शादी 2020 में फरीदा खातून से हुई थी और दंपति का एक बच्चा भी है। अदालत ने कहा कि विवाह संस्थाओं के मामले में संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता को संतुलित करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं होने पर समाज में शांति और शांति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक सामंजस्य फीका और गायब हो जाएगा।

 

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Advertisement
Next Article