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राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर अमित शाह ने CM के साथ की बैठक, दिल्ली पुलिस को दिया निर्देश

दिल्ली में लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून

10:31 AM Feb 28, 2025 IST | Himanshu Negi

दिल्ली में लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून

राजधानी में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर काम करना शुरू कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में क्राइम कंट्रोल करने के लिए बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य गृहमंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और गृह मंत्रालय  के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक  का मुख्य उद्देश्य दिल्ली पुलिस और नई सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।

नए आपराधिक कानून होंगे लागू

दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए गृह मंत्रालय ने नए आपराधिक कानून लागू करने का फैसला लिया है। ये आपराधिक कानून हरियाणा में लागू किये जा चुके हैं। अब इन्हें राजधानी में भी लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। बैठक के दौरान बढ़ते अपराध और सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अब हर महीने ऐसी बैठक आयोजित की जाएगी, जिससे दिल्ली वासियों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके

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जम्मू कश्मीर में भी हुई बैठक

इससे पहले 18 फरवरी को गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था को लेकर भी एक अहम बैठक की थी। इसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। इस बैठक में ‘ट्रायल इन एब्सेंटिया’ यानी गैर-मौजूद अभियुक्तों पर एक्शन चलाने जैसे प्रावधानों को लेकर चर्चा हुई। इन प्रावधानों में अप्रैल में लागू किया जा सकता है।

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तीन नए आपराधिक कानून

  1. भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 लागू किया जाएगा

  2. दंड प्रक्रिया संहिता की जगह (CrPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगा

  3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)लागू किया जाएगा

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