रेप मामले में Anna University के आरोपी को उम्रकैद और जुर्माना, साल 2024 की घटना
2024 के रेप केस में आरोपी को जेल और जुर्माना
चेन्नई की महिला अदालत ने अन्ना यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुए रेप मामले में आरोपी ज्ञानशेखरन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 11 मामलों में दोष सिद्ध हुआ और उसे 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में पुलिस प्रशासन के साथ-साथ सरकार पर भी कई सवाल उठे थे।
चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी पिछले कई महीनों से चर्चा में है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक महिला के साथ रेप हुआ था। जिसके बाद मामला गरमा गया था। आज यानी सोमवार को महिला कोर्ट ने रेप केस में अपना फैसला सुनाया है। चेन्नई कोर्ट ने बिरयानी विक्रेता ज्ञानशेखरन को उम्रकैद और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चेन्नई की महिला कोर्ट की जज एम राजलक्ष्मी ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में पुलिस प्रशासन के साथ-साथ सरकार पर भी कई सवाल उठे थे।
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आज सुनाया गया फैसला
बता दें कि अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा से दुष्कर्म के मामले में तमिलनाडु के चेन्नई की महिला अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी ज्ञानशेखरन को बलात्कार सहित 11 मामलों में दोषी बताया है। इसके बाद आज 2 जून को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को 30 सालों तक उम्रकैद और 90 हजार जुर्माना लगाया है। इस मामले में 24 फरवरी को विशेष जांच टीम की तरफ से आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसने ग्रेटर चेन्नई पुलिस से अपने हाथ में इस केस को लेकर कार्रवाई शुरू की। इस घटना के तुरंत बाद आरोपी बिरयानी बेचने वाले ज्ञानशेखरन को गिरफ्तार कर लिया गया था।
जानें पूरा मामला
यह घटना 23 दिसंबर 2024 को हुई थी। पीड़िता इंजीनियरिंग की छात्रा थी और अपने पुरुष मित्र के साथ कैंपस में थी। ज्ञानशेखरन ने उनके अंतरंग संबंधों का फर्जी वीडियो दिखाकर उन्हें धमकाया और चेतावनी दी कि वह इसे विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ शेयर कर देगा। आरोप है कि छात्रा के दोस्त की पिटाई की गई। इसके बाद उसका यौन शोषण किया गया। ज्ञानशेखरन ने वीडियो भी बनाया और उसे बार-बार धमका रहा था। दोबारा न मिलने की धमकी से परेशान होकर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान उसके परिवार ने उसका पूरा साथ दिया। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद मामले का खुलासा हुआ।