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आर्सेलर मित्तल को 42,000 करोड़ जमा करने को कह सकता है एनसीएलएटी

आर्सेलर मित्तल को अगली सुनवाई के दौरान एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिये 42,000 करोड़ रुपये की बोली राशि को एक अलग खाते में जमा करने का निर्देश दे सकता है।

01:04 PM Apr 10, 2019 IST | Desk Team

आर्सेलर मित्तल को अगली सुनवाई के दौरान एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिये 42,000 करोड़ रुपये की बोली राशि को एक अलग खाते में जमा करने का निर्देश दे सकता है।

नई दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को कहा कि वह दुनिया की दिग्गज इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल को 23 अप्रैल को अगली सुनवाई के दौरान एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिये 42,000 करोड़ रुपये की बोली राशि को एक अलग खाते में जमा करने का निर्देश दे सकता है।

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अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि आर्सेलर मित्तल को यह राशि एक अलग खाते में एनसीएलएटी या एनसीएलटी अहमदाबाद पीठ के समक्ष जमा करने को कहा जा सकता है। पीठ ने आर्सेलर मित्तल से एक हलफनामा भी देने को कहा जिसमें कर्ज में डूबी एस्सार स्टील की समाधान योजना के क्रियान्वयन को लेकर क्या कदम उठाये जाएंगे इस बारे में पूरा ब्योरा दिया होगा।

न्यायाधरिकरण ने कहा कि आर्सेलर मित्तल इंडिया सफल समाधान आवेदकर्ता है। उसे योजना के क्रियान्वयन को लेकर हलफनामा देना होगा। पीठ ने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण आर्सेलर मित्तल को अगली सुनवाई में अलग खाते में राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि एनसीएलटी अहमदाबाद द्वारा मंजूर मूल योजना को क्रियान्वित करना होगा। पीठ ने समाधान पेशेवर तथा कर्जदाताओं की समिति द्वारा मंजूरी दावों के बारे में बताने को कहा है।

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