W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

अवमानना मामला : दिल्ली बार काउन्सिल ने प्रशांत भूषण को पेश होने का दिया निर्देश

बार काउन्सिल आफ इंडिया ने अवमानना मामले में भूषण का मामला छह सितंबर को दिल्ली बार काउन्सिल के पास विवेचना करने और कानून सम्मत फैसला लेने के लिये भेजा था।

02:48 PM Sep 23, 2020 IST | Desk Team

बार काउन्सिल आफ इंडिया ने अवमानना मामले में भूषण का मामला छह सितंबर को दिल्ली बार काउन्सिल के पास विवेचना करने और कानून सम्मत फैसला लेने के लिये भेजा था।

अवमानना मामला   दिल्ली बार काउन्सिल ने प्रशांत भूषण को पेश होने का दिया निर्देश
Advertisement
अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के मद्देनजर अधिवक्ता प्रशांत भूषण को दिल्ली बार काउन्सिल (बीसीडी) ने 23 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने भूषण पर एक रुपए का सांकेतिक जुर्माना लगाया था।
Advertisement
बार काउन्सिल आफ इंडिया ने अवमानना मामले में भूषण का मामला छह सितंबर को दिल्ली बार काउन्सिल के पास विवेचना करने और कानून सम्मत फैसला लेने के लिये भेजा था। इसके बाद दिल्ली बार काउन्सिल ने यह कदम उठाया। दिल्ली बार काउन्सिल ने भूषण से जवाब मांगा है कि न्यायपालिका के खिलाफ कथित विवादित ट्वीट के लिए उन्हें दोषी ठहराए जाने के मद्देनजर एक अधिवक्ता के तौर पर उनका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।
Advertisement
भूषण को 23 अक्टूबर को व्यक्तिगत तौर पर या वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश होने का निर्देश दिया गया है। उन्हें नोटिस मिलने के बाद 15 दिन में बार काउन्सिल को उत्तर देना होगा। राज्य की बार काउन्सिल ही एक व्यक्ति को वकालत करने का लाइसेंस प्रदान करती है। राज्य बार काउन्सिल को ही अधिवक्ता कानून के तहत कतिपय परिस्थितियों में अपने सदस्य का वकालत करने का अधिकार निलंबित करने या इसे वापस लेने सहित व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।
Advertisement
दिल्ली बार काउन्सिल ने नोटिस में कहा, ‘‘आपको सुनवाई के लिए व्यक्तिगत तौर पर या आपकी ओर से अधिकृत वकील के जरिए काउन्सिल के कार्यालय में 23 अक्टूबर को शाम चार बजे पेश होना होगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश हो सकते हैं।’’
उसने कहा, ‘‘आपको यह पत्र मिलने के बाद 15 दिन में काउन्सिल को यह बताना होगा कि सवालों के घेरे में आए आपके ट्वीट और उच्चतम न्यायालय द्वारा अवमानना की याचिका के तहत दोषसिद्धि के मद्देनजर आपके खिलाफ वकील कानून की धारा 35 और धारा 24ए (पंजीकरण रद्द करना) के तहत कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।’’
भूषण ने बुधवार सुबह ट्वीट करके नोटिस मिलने की बात स्वीकार की।  काउन्सिल ने कहा कि यदि भूषण उसके सामने तय तारीख को पेश नहीं होते हैं, तो ‘‘एकपक्षीय’’ कार्यवाही की जाएगी। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक ट्वीट करने के कारण प्रशांत भूषण को 14 अगस्त को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था और 31 अगस्त को उन पर एक रूपये का सांकेतिक जुर्माना किया था।
न्यायालय ने कहा था कि जुर्माना अदा नहीं करने पर अवमाननाकर्ता को तीन महीने की कैद भुगतनी होगी और वह तीन साल तक वकालत करने से प्रतिबंधित रहेगा।  प्रशांत भूषण ने 14 सितंबर को न्यायालय की रजिस्ट्री में अवमानना मामले में दंड के रूप में एक रूपया जमा कराया था।

कृषि बिल पर विरोध जारी, संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से अंबेडकर प्रतिमा तक विपक्ष का मार्च

Author Image

Advertisement
Advertisement
×