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अरविंद केजरीवाल को लिकर पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत, SC ने दी अंतरिम जमानत

11:04 AM Jul 12, 2024 IST | Yogita Tyagi

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लिकर पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल निर्वाचित नेता हैं और यह उन्हें तय करना है कि क्या वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, जीवन के अधिकार का सवाल है और चूंकि मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। केजरीवाल को ये जमानत ED के केस में दी गई है। CBI का एक केस अलग से उन पर चल रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो उनसे एक अलग मामले में पूछताछ कर रहा है। इसका मतलब है कि केजरीवाल अभी जेल से नहीं निकल पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि हमने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया है। ऐसे में सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अब इस मामले में तीन जजों की बेंच के गठन के लिए चीफ जस्टिस को भेजा है। कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा - सत्यमेव जयते।

अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल



न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 90 दिनों की कैद झेली है और उन्हें पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने फैसले को एक बड़ी जीत बताया। ऋषिकेश कुमार ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेज दिया है। सीएम केजरीवाल हिरासत में रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। यह एक बड़ी जीत है।"

SC ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा



केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा, " केजरीवाल पहले ही लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं और इसलिए, ईडी मामले में उन्हें तुरंत रिहा करने और जमानत देने का निर्देश दिया गया।" सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 10 मई को शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी, हालांकि, आदेश दिया था कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे।

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