W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को SC से राहत, अगली सुनवाई तक बढ़ी जमानत

12:49 PM Feb 12, 2024 IST | Yogita Tyagi
लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को sc से राहत  अगली सुनवाई तक बढ़ी जमानत
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले में आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी। अदालत ने रजिस्ट्री को ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया है और मामले को स्थगित कर दिया है। 25 जनवरी, 2023 को शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी और कई शर्तें लगाईं। बाद में इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा। शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को संबंधित अदालत को अपने स्थान के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने के किसी भी प्रयास से उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। अदालत ने मिश्रा को संबंधित पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का भी निर्देश दिया है।

  • आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दी गई
  • अदालत ने रजिस्ट्री को ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया है
  • 25 जनवरी, 2023 को कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी
  • यह जमानत कई शर्तों के साथ आठ सप्ताह के लिए दी गई
  • 8 सप्ताह के बाद जमानत को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है

आशीष मिश्रा ने SC का रुख किया

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने उन्हें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। 26 जुलाई 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत खारिज कर दी थी। उक्त आदेश को आशीष मिश्रा ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड टी महिपाल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर 2021 को हुई घटना के लिए हत्या का मामला चल रहा है, जिसमें लखीमपुर खीरी में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

आशीष मिश्रा पर लगे ये आरोप

आशीष मिश्रा ने उन किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जो केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और फरवरी 2022 में जमानत दे दी गई। आशीष मिश्रा फिर से उच्च न्यायालय चले गए क्योंकि अदालत के पहले के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में रद्द कर दिया था और उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया था। SC ने पहले 10 फरवरी, 2022 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था और मामले को वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और प्रतिवादी या आरोपी के जमानत बांड रद्द कर दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया था। लखीमपुर खीरी घटना के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने मिश्रा की जमानत याचिका रद्द कर दी।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Advertisement
Author Image

Yogita Tyagi

View all posts

Hello, I'm Yogita Tyagi your wordsmith at Punjab Kesari Digital. Simplifying politics and health in Hindi, one story at a time. Let's make news easy and fun.

Advertisement
×