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डॉक्टर को बेची 17 महीने पुरानी कार, अब कोर्ट ने मारुति सुजुकी को दिया नई E20 गाड़ी बदलने का आदेश

कोर्ट ने कंपनी को एक ग्राहक की 'ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' कार को बदलकर, उसी मॉडल की बिल्कुल नई E20 अनुकूल गाड़ी देने को कहा है। उपभोक्ता आयोग की एडिशनल बेंच ने यह फैसला 14 जुलाई को सुनाया, जिससे वाहन इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है।
06:39 PM Jul 16, 2026 IST | Rohit Singh
कोर्ट ने कंपनी को एक ग्राहक की 'ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' कार को बदलकर, उसी मॉडल की बिल्कुल नई E20 अनुकूल गाड़ी देने को कहा है। उपभोक्ता आयोग की एडिशनल बेंच ने यह फैसला 14 जुलाई को सुनाया, जिससे वाहन इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है।
डॉक्टर को बेची 17 महीने पुरानी कार  अब कोर्ट ने मारुति सुजुकी को दिया नई e20 गाड़ी बदलने का आदेश
Maruti Car Damaged Due E20 (SOURCE : SOCIAL MEDIA)

Maruti Car Damaged Due E20 : छत्तीसगढ़ में सामने आए एक बड़े मामले ने देशभर में चल रही E20 फ्यूल की बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। रायपुर के एक District Consumer Commission ने देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki और उसके रायपुर स्थित डीलर को एक बड़ा आदेश दिया है।

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कोर्ट ने कंपनी को एक ग्राहक की 'ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' कार को बदलकर, उसी मॉडल की बिल्कुल नई E20 अनुकूल गाड़ी देने को कहा है। उपभोक्ता आयोग की एडिशनल बेंच ने यह फैसला 14 जुलाई को सुनाया, जिससे वाहन इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है।

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17 महीने पुरानी कार थमाई

यह पूरा कानूनी विवाद रायपुर के रहने वाले 41 वर्षीय Nephrologist डॉ. प्रेमराज देवता से जुड़ा है। उन्होंने 3 जून 2024 को 18.29 लाख रुपये में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड जेटा प्लस मॉडल खरीदा था। डॉक्टर का आरोप है कि उन्हें बिल्कुल नई कहकर जो कार बेची गई, वह असल में जनवरी 2023 की बनी थी। यानी गाड़ी करीब 17 महीने पुरानी थी।

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इतना ही नहीं, डीलरशिप ने गाड़ी बेचते समय यह अहम जानकारी भी छिपाई कि यह कार E20 फ्यूल के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है। कार करीब 21,913 किलोमीटर चलने के बाद नवंबर 2024 में अचानक खराब हो गई और डैशबोर्ड पर "इंजन प्रॉब्लम" की वार्निंग लाइट जल उठी। इसके बाद गाड़ी बार-बार बंद होने लगी।

मार्च 2025 से डीलरशिप पर धूल फांक रही कार

डीलर के वर्कशॉप में कई चक्कर काटने, फ्यूल टैंक साफ कराने और पार्ट्स बदलवाने के बाद भी समस्या दूर नहीं हुई। परेशान होकर मार्च 2025 से डॉक्टर ने अपनी गाड़ी डीलरशिप पर ही छोड़ दी। इस दौरान उन्हें एक अस्थायी कार इस्तेमाल के लिए दी गई। अंत में डॉक्टर ने नेक्सा मैग्नेटो डीलरशिप और मारुति सुजुकी इंडिया के खिलाफ कोर्ट का रुख किया।

दूसरी तरफ, मारुति सुजुकी और डीलर ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट में दलील दी कि गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था। कंपनी ने एक लैब टेस्ट रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि कार में दूषित या मिलावटी ईंधन डाला गया था, जो वारंटी के दायरे में नहीं आता। हालांकि, कोर्ट ने इन तर्कों को दरकिनार कर ग्राहक के हक में फैसला सुनाया।

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Rohit Singh

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रोहित सिंह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, समाज, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और शैक्षणिक लेख लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं।

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