
Single Use Plastic Ban : देशभर में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रोक के बावजूद प्लास्टिक कर इस्तेमाल करते पकड़ जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार के इस फैसले के बाद रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से बनी कई चीज़ों को आप बाज़ारों में नहीं देख पाएंगे। सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कानून बनाया है।
सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बानी वो चीज़े जिसका हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं। सीपीसीबी ने इसके लिए कई सारे उपायों को अपनाया है। प्रदूषण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 01 जुलाई से यदि सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री देखी गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन, आयात, संग्रह, वितरण बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है।
प्लास्टिक के जिन आइटम्स को प्रतिबंधित किया है उसमें...
प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन (75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले)
प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक
प्लास्टिक के झंडे
कैंडी स्टिक
आइस्क्रीम स्टिक
सजावट वाले थर्माकोल
प्लास्टिक प्लेट
प्लास्टिक कप
प्लास्टिक के झंडे
प्लास्टिक पैंकिंग आइटम
सिगरेट के पैकेट
स्टिरर
प्लास्टिक के कांटे, चम्मच और चाकू
100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
प्लास्टिक इनविटेशन कार्ड शामिल हैं।
सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब उन उत्पादों से है, जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आसानी से डिस्पोज नहीं होता। सिंगल यूज वाले प्लास्टिक में पैकेजिंग से लेकर बोतलें, पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, किलंग फिल्म, कचरा बैग और फूड पैकेजिंग जैसी चीजें आती हैं।