कई फर्जी दस्तावेजों के साथ सूरत में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार
सूरत पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने कई फर्जी दस्तावेज रखने और करीब सात साल पहले एक एजेंट के जरिए भारत में प्रवेश करने के आरोप में बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद हमीम अब्दुल फकीर (32) को गिरफ्तार किया है। सूरत पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद हमीम अब्दुल फकीर मूल रूप से बांग्लादेश के खुलना जिले का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह करीब सात साल पहले एक एजेंट के जरिए पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत आया था। आरोपी ने बताया कि कोलकाता में फर्जी दस्तावेज हासिल करने के बाद वह सूरत आया था।
सूरत पुलिस ने बताया कि पुलिस को आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र, बांग्लादेशी निकाह कार्ड और कई अन्य दस्तावेज मिले हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे भारत में प्रवेश कराने में किसने मदद की और बांग्लादेश से उसकी यात्रा की योजना बनाने वाले एजेंट का पता लगाया जा सके।
अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने एक व्यक्ति को तटरक्षक जहाजों की आवाजाही के बारे में पाकिस्तानी एजेंट के साथ जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दीपेश गोहेल नामक आरोपी को पाकिस्तानी एजेंट साहिमा से प्रतिदिन 200 रुपये मिलते थे। आरोपी सात महीने पहले फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आया था। एसपी के सिद्धार्थ ने एएनआई को बताया, “गुजरात एटीएस ने जासूसी का मामला दर्ज किया है। दीपेश गोहेल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
वह पिछले तीन सालों से ओखा जेटी के पास काम करता था। वह ओखा में जहाजों की वेल्डिंग करता था। सात महीने पहले उसने फेसबुक पर साहिमा नामक एक पाकिस्तानी दोस्त को जोड़ा।” उन्होंने कहा कि आरोपी ने संवेदनशील जानकारी साझा की और कहा कि आरोपी को एजेंट से 42,000 रुपये मिले। उन्होंने कहा, “उन्होंने नंबरों का आदान-प्रदान किया और उसे पता चला कि साहिमा पाकिस्तान नौसेना में काम करती है। उसने ओखा जेटी में तैनात तटरक्षक जहाजों के नाम, विवरण और आवाजाही के बारे में पूछा… उन्होंने 200 रुपये प्रतिदिन का सौदा किया।
पिछले 7 महीनों में, 42,000 रुपये के बैंक लेनदेन हुए… उसे पता था कि ऐसी जानकारी देना प्रतिबंधित है…”, उन्होंने कहा। “राज्य के खिलाफ आपराधिक साजिश के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 और 148 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है…”, उन्होंने कहा।