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नंबरदारों का मानदेय होगा बैंक में ट्रांसफर

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12:11 PM Jul 03, 2017 IST | Desk Team

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गुरुग्राम: प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब राज्य के नंबरदारों का मानदेय उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन अन्य पेंशन व लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं, उसी प्रकार से नंबरदारों के खातों में प्रत्येक माह उनका मानदेय बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह आदेश रविवार को गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैंठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल व सोहना के विधायक तेजपाल तंवर भी उपस्थित थे। बैठक में कुल 14 शिकायतों को रखा गया और इसके अलावा मुख्यमंत्री के सम्मुख लगभग 10 अन्य शिकायतों को रखा गया जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्यवाही करने कर आश्वासन दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष ओल्ड दिल्ली रोड, सैक्टर-18 मेंं स्थित ग्रीन बेल्ट पर अवैध रुप से पार्किंग बनाकर करने का मामला रखा गया जिस पर मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस जमीन पर एचएसआई आईडीसी द्वारा पार्किंग देने के मद्देनजर नियमों के अनुसार पार्किँग स्थानीय लोगों को मुहैया करवाई गई है और यह पार्किंग 11-11 महीने के लिए 1200 रुपए प्रति वाहन प्रति माह के अनुसार अलाट की गई है। लेकिन परिवादी के अनुसार इस पार्किंग के अंदर के पेड़ों की कटाई का मामला रखा गया है जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए कि वे अगली बैठक में इस संबंध में नक्शे साथ पूरी विस्तृत जानकारी लेकर आएं और अमुक स्थान पर वाणिज्यिक गतिविधियों को रोंकें।

समिति की बैठक में गांव फाजिलपुर घसौला में गैर मुमकिन बांध पर स्पेज आईटी और स्पेज शॉपर स्टॉप नामक कंपनियों द्वारा अवैध निर्माण करने से बारिश के पानी की कोई निकासी नहीं होती है व बांध के एक तरफ से तार बांध कर आम आदमी का रास्ता रोका हुआ है। इस पर, मुख्यमंत्री को बताया गया कि यहां से तार को हटा दिया गया है और प्रोसिक्यूशन मामला विशेष पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद में दायर किया जा रहा है। इसके अलावा, बांध को हटवा दिया जाएगा। इस शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस स्थान को पर्यावरण के अनुसार व्यवस्थित किया जाए ताकि पानी की निकासी हो सकें।

समिति की बैठक में गुरुग्राम के सैक्टर-87 में सिप्लेक्स कंपनी द्वारा गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही पानी की टंकी के फटने से चार मजदूरों की मौत के मामले को रखा गया है जिस पर मुख्यमंत्री को बताया गया कि उक्त कंपनी पर जुर्माना लगाया जा चुका है तथा मृतकों को मुआवजा दिया जा चुका है तथा प्लाँट के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग और आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि जिला गुरुग्राम में 119 आरएमसी प्लांट पंजीकृत है जिसमें से 66 प्लांट श्रम अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं जबकि 6 प्लांट अपंजीकृत हैं, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा, अन्य इकाईयों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आबकारी एवं काराधान विभाग की ओर कार्यवाही की जा रही है।

बैठक में रखी गई दो शिकायतें न्यायालय में विचाराधीन थी जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामले न्यायालय में विचारधीन है, जिसके निर्णय के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। बैैठक में रखी गई 9 शिकायतों का निपटारा किया गया, जिस पर परिवादी संतुष्ट पाए गए। बैठक में हरियाणा डेयरी विकास प्रसंघ के चेयरमैन जी एल शर्मा, हरियाणा खादी ग्राम एवं उद्योग बोर्ड की चेयरमैन श्रीमती गार्गी कक्कड़, हरियाणा फृुटबाल ऐसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू, नगर निगम आयुक्त श्री वी. उमाशंकर, मंडलायुक्त श्री डी. सुरेश, पुलिस आयुक्त श्री संदीप खिरबार, अतिरिक्त उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

– सतबीर, अरोड़ा

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