Top NewsWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बढ़ीं बिभव कुमार की मुश्किलें, पुलिस ने FIR में जोड़ी नई धारा

01:14 PM Jun 10, 2024 IST | Yogita Tyagi

दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने के लिए भारतीय दंड संहिता की नयी धारा जोड़ी है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है।

मामले में धारा 201 जोड़ी गई

Advertisement

अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को मिटाने या अपराधी को बचाने के लिए गलत सूचना देना) जोड़ी गई है। उन्होंने बताया कि धारा 201 के अंतर्गत मामले में सबसे बड़े अपराध के लिए दी गई सजा के छठे हिस्से के बराबर कारावास का प्रावधान है।

IPC की धाराओं के तहत FIR दर्ज

बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को IPC की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को आपराधिक धमकी, हमला या बल प्रयोग और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित धाराएं शामिल हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वह केजरीवाल से मिलने गई थीं तब कुमार ने उन पर हमला किया और मारपीट की।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Next Article