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चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ में बड़ा एक्शन, RCB के मार्केटिंग हेड समेत 4 गिरफ्तार

भगदड़ मामले में RCB, केएससीए पर मामला दर्ज

10:06 AM Jun 06, 2025 IST | IANS

भगदड़ मामले में RCB, केएससीए पर मामला दर्ज

चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के बाद आरसीबी के मार्केटिंग हेड समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरसीबी, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट और केएससीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई थी। विपक्ष ने सरकार पर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की घटना के संबंध में उन्हें आरोपी बनाया है। इस घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन चार लोगों में से आरसीबी मैनेजमेंट के निखिल सोसले और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए के सुनील मैथ्यू शामिल हैं। बता दें कि यह घटनाक्रम दुखद घटना के 24 घंटे बाद और विपक्ष तथा कार्यकर्ताओं की आलोचना के बीच हुआ है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने के बजाय केवल अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट (यूडीआर) दर्ज करने के सरकार के कदम पर सवाल उठाए हैं।

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बेंगलुरु शहर के सेंट्रल डिवीजन में कब्बन पार्क पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामले में आरसीबी प्रबंधन को पहला आरोपी बनाया गया है। डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दूसरा आरोपी बनाया गया है और केएससीए को मामले में तीसरा आरोपी बनाया गया है। एफआईआर धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 118 (खतरनाक हथियारों या साधनों का उपयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दर्ज की गई है। पुलिस ने एफआईआर में तीनों पक्षों के साथ ‘अन्य’ का भी उल्लेख किया है, जिससे संकेत मिलता है कि और लोगों पर भी मामला दर्ज होने की संभावना है।

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बेंगलुरू में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ की घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज न करने के लिए कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, कर्नाटक भाजपा ने गुरुवार को एक मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा घटना की न्यायिक जांच की मांग की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार से बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ की घटना के संबंध में चूक और अन्य विवरणों पर रिपोर्ट मांगी, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस त्रासदी पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से पूछा कि क्या मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन किया गया था और क्या विजय उत्सव के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त दिशा-निर्देश तैयार किए गए थे। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी ने त्रासदी पर रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की बैठने की क्षमता 35,000 है, लेकिन लगभग 2.5 लाख लोग एकत्र हुए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि आम तौर पर क्रिकेट मैचों के दौरान भीड़ पर नजर रखने के लिए 700 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाती है, लेकिन उत्सव के दौरान विभाग ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 1,600 पुलिस कर्मियों की तैनाती की थी।

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