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शूटर तारा शाहदेव केस में बड़ा फैसला, CBI कोर्ट ने लव जिहाद करने वाले रकीबुल को दी उम्रकैद की सजा

05:04 PM Oct 05, 2023 IST | Prateek Mishra

नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना के मामले में मुख्य आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को रांची की CBI कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद को 15 साल के सश्रम कारावास और रकीबुल की अम्मी कौसर रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तीनों पर पचास-पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

CBI कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 30 सितंबर को ही तीनों को दोषी करार दिया था। इनकी सजा पर गुरुवार को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को IPC की धारा 120बी, 376, 323, 298, 506 और 496 के तहत दोषी माना है। कौसर रानी को IPC की धारा 120बी, 298, 506 और हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को IPC की धारा 120बी और 298 में दोषी पाया गया है।

धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का यह मामला वर्ष 2014 में पूरे देश में चर्चित हुआ था। इस केस को हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने 2015 में टेक ओवर किया था। जांच पूरी होने के बाद CBI ने 2017 में रकीबुल, उसकी मां कैशर रानी और झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार (सतर्कता) मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। आरोपियों के खिलाफ 2 जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। इसके बाद से तीनों के खिलाफ लंबा ट्रायल चला। CBI की ओर से की गई बहस के दौरान तारा शाहदेव द्वारा कोहली उर्फ रकीबुल पर लगाए गए धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना के आरोपों को सही बताया गया। कोहली की मां और हाईकोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को भी इस पूरी साजिश में सहभागी बताया गया।

CBI ने इस मामले में कुल 26 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे। कई सबूत भी कोर्ट के सामने पेश किए गए थे। बता दें कि नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली पर धोखा देकर शादी करने का आरोप लगाया था। दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद उसे पता चला कि रंजीत सिंह कोहली पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर चुका था और उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था। तारा शाहदेव से शादी के बाद रकीबुल उस पर इस्‍लाम कबूलने का दबाव बनाने लगा।

तारा शाहदेव ने पुलिस में दर्ज कराए गए मामले में बताया था कि ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से कटवाया गया था। शाहदेव के मुताबिक, कई-कई दिनों तक उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। रकीबुल और उसकी मां दोनों तारा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और उससे कहते थे कि अगर वह चाहती है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी सामान्य रहे तो वह इस्लाम कबूल कर ले। उसे सख्त चेतावनी दी गई थी कि वह 'सिंदूर' न लगाए, अन्यथा उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। तारा ने आरोप लगाया था कि ससुराल वालों की ओर से दहेज की भी मांग की गई। करीब डेढ़ महीने की प्रताड़ना के बाद 17 अगस्त 2014 को अपने भाई को एक घरेलू नौकर के मोबाइल से कॉल किया और उसे पुलिस के साथ अपने ससुराल आने के लिए कहा। इसके बाद तारा को मुक्त कराया गया था।

 

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