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एल्विश यादव को बड़ी राहत हटाया गया NDPS एक्ट, बदली गई ये धारा

03:06 PM Mar 22, 2024 IST | Anjali Dahiya

रेव पार्टी में सांप के जहर सप्लाई के मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर एल्विश यादव  का केस लगातार फंसता चला आ रहा है. बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव कानून के शिकंजे में बुरी तरह से घिरे हुए हैं. कल ही उन्हें गौतमबद्ध नजर जिला अदालत में पेश किया गया और उनपर लगी धाराओं में संशोधन के लिए जज के सामने हाजिर किया गया और साथ ही इस मामले में गिफ्तार हुए और दो आरोपी भी कोर्ट में पेश कि गए.बताया जा रहा है कि बिग बॉस के विनर पर लगी धाराओं में संशोधन के लिए कोर्ट में पेश किया गया है. वहीं इस मामले में कई सारे नए मोड़ आ रहे हैं और उनके लिए राहत की खबर ये है कि उन्हें इस मामले में थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि उनपर से दो मामले हटा लिए गए है. हालांकि खबरें हैं कि एल्विश को अब हाई सिक्योरिटी बैरक में स्थानांतरित कर दिया गया है.

जानें हटी है कौन सी धाराएं

एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में केस दर्ज है. इसकी विवेचना नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस कर रही है. इसमें यूट्यूबर के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 289, 120बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है. इसके साथ ही पुलिस ने एफआईआर में जिन धाराओं को बढ़ाया था उनमें से कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22/29/30/32 को माना है और साथ ही धारा 27/27 ए को कोर्ट ने नहीं माना. इसका मतलब है कि ये धाराएं एल्विश के ऊपर से हटा दी गईं है. हालांकि, स्पेशल एनडीपीएस एक्ट 29 अभी नहीं हटी है, जिसमें बड़ी सजा का प्रावधान है.

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जानें पूरा मामला

पुलिस ने अपने बयान में कहा कि एल्विश ने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने ये सब रौब दिखाने और पैसा कमाने के साथ ही अपना सोशल मीडिया फैन बेस बढ़ाने के लिए भी रेव पार्चियों में सांप का जहर सप्लाई किया करता था. सूत्रों का दावा है कि सांप के जहर की सप्लाई करना उसके लिए अपना स्वैग और दबदबा दिखाने का ज़रिया था. नोएडा पुलिस का दावा है कि एल्विश के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.

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