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बुर्के की आड़ में नहीं होगी फर्जी वोटिंग, EC ने निकाल लिया मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग का तोड़

01:50 PM Oct 07, 2025 IST | Neha Singh
बुर्के की आड़ में नहीं होगी फर्जी वोटिंग  ec ने निकाल लिया मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग का तोड़
Bihar Burqa Guidelines
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Bihar Burqa Guidelines: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बच गए हैं। बीते सोमवार को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ अब सभी राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराने का फैसला लिया है। पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा और दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। इसी के साथ 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर कई जुरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। चलिए जानते हैं बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की क्या खास तैयारियां रहने वाली हैं।

Bihar Burqa Guidelines: बुर्के पर नहीं होगा बवाल

Bihar Burqa Guidelines
Bihar Burqa Guidelines(credit-sm)

किसी भी राज्य के चुनावों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा बुर्के में वोट डालने का मुद्दा गरमा जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराई जाती है। दिल्ली, यूपी और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इसको लेकर हंगामा हुआ। अब बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग इस परेशानी को तोड़ निकाल लिया है, जिससे चुनाव की पारदर्शिता भी बनी रहेगी और मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक भावना को भी ठेंस नहीं पहुंचेगा।

Bihar Election 2025: ऐसे होगी चेकिंग

Bihar Election 2025
Bihar Election 2025 (credit-sm)

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ निर्देश दिए कि हर बूथ पर आंगनवाड़ी सेविकाएं तैनात की जाएंगी। ये आंगनवाड़ी सेविकाएं स्थानीय स्तर पर जानी पहचानी होंगी। यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि बुर्के वाली महिलाओं की पहचान हो। सेविकाएं उनकी ID चेक करेंगी और अगर उन्हें किसी पर शक होगा तो वे बुर्का हटाकर वोटर की जांच करेंगी।

Bihar Elections Guidelines: चुनाव आयोग के मुख्य निर्देश:- 

Bihar Elections Guidelines
Bihar Elections Guidelines (credit-sm)
  • जाति या सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश न करें।
  • झंडा या बैनर फहराने के लिए अनुमति लेनी होगी।
  • सभाओं या जुलूसों में बाधा डालने का प्रयास न करें।
  • मंदिरों या मस्जिदों के पास सभाएं न करें।
  • मतदान केंद्रों के पास वोट मांगना नियमों का उल्लंघन है।
  • उम्मीदवारों को मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • वोट के लिए प्रलोभन देना भी नियमों के विरुद्ध है।
  • मतदान से 48 घंटे पहले उम्मीदवारों और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी।
  • मतदान केंद्रों के आसपास झंडे और पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे।

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