Bihar Election 2025 Guidelines: प्रत्याशियों की हर चाल पर होगी चुनाव आयोग की नजर, देना होगा पाई-पाई का हिसाब
Bihar Election 2025 Guidelines: बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तभी से हर दल इस लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए जी-जान लगा रहा है। बता दें कि बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस आचार संहिता के अनुसार अब किसी भी व्यक्ति के पास कितना कैश होगा इस पर एक सीमा तय की गई है।
इतना ही नहीं इस बार गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान हर प्रत्याशियों को अपने खर्च का भी हिसाब देना होगा। इस व्यवस्था के लिए निर्वाचन व्यय कोषांग का गठन किया गया है। यानी अब राजनीतिक दलों की हर गतिविधि पर अब चुनाव आयोग अपनी पैनी नजर रखेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ नए अपडेट्स
Bihar Election 2025 Guidelines: प्रत्याशियों पर होगी चुनाव आयोग की नजर
जानकारी के अनुसार 6 नवबंर 2025 को होने वाले बिहार चुनाव की तेयारी जोर-शोर से चल रही हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार खड़ा है। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कुछ नए नियम बनाए हैं। जिसमें अब चुनाव आयोग चुनाव में खड़े हर प्रत्याशियों की एक-एक चाल पर नजर रखेगा। इस व्यवस्था के लिए विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ता टीमें भी तैनात की जाएंगी।
इस बार चुनाव को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसमें राजनीतिक दलों को धार्मिक स्थलों पर सभा करने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं अब प्रत्याशियों को चुनाव खर्च में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हर गतिविधि का हिसाब देना होगा। यानी प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय में लगने वाली कुर्सियों से लेकर टेंट, चाय, नाश्ता, सभा के आयोजन की व्यवस्था, माइक, वाहनों का किराया, उसमें लगने वाले ईंधन के साथ-साथ चुनाव में हुए हर खर्च का बारीक हिसाब देना होगा।
Bihar Election 2025: प्रत्याशियों की हर गतिविधि को किया जाएगा नोट
बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर एक निर्वाचन व्यय कोषांग का गठन किया गया है। इसमें अगर कोई भी प्रत्याशी चुनाव में हुए किसी भी तरह के खर्च की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं देगा तो उस स्थिति में गठित कोषांग को भी प्रत्याशी के खर्च में उस कार्यक्रम को जोड़ने का अधिकार होगा।
इतना ही नहीं इस बार चुनाव आयोग निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ-साथ राजनीतिक दलों की हर चाल और वोट मांगने के तौर तरीके से लेकर तमाम गतिविधियों पर अपनी कड़ी नजर रखने वाला है। इस नियम की जो निर्दलीय या राजनीतिक दल अवहेलना करता पाया गया तो उस पर इसको लेकर कड़ी कार्यवाही भी हो सकती है।
Rules for Candidates: सभी उम्मीदवारों के लिए बने ये नियम
जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से नियम तय किया है। इस बार चुनाव में प्रत्याशियों के कार्यालय खोलने के स्थान, माइक के अलावा वोट मांगने के तौर तरीकों पर भी चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
बता दें कि इस दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी दल को किसी भी धार्मिक स्थल या इसके आस-पास चुनाव को लेकर सभा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं जनता से वोट की अपील करने के दौरान किसी भी धर्म या संप्रदाय का नाम लेना भी प्रत्याशियों पर भारी पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने भ्रष्ट आचरण को लेकर भी प्रत्याशियों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है।
Flying Squad Teams Formed: उड़नदस्ता टीमों की होगी तैनाती
बता दें कि इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन-तीन उड़नदस्ता टीमों का गठन किया गया है। यानी पूरे जिले में 18 उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है।
यह उड़नदस्ता टीम चुनाव में खड़े प्रत्याशियों द्वारा बनाए गए चुनाव कार्यालय के साथ-साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर भी आयोग को अपनी रिपोर्ट देगी। विधानसभा क्षेत्र में में गठित सभी उड़नदस्ता टीमें 10 अक्टूबर से अधिसूचना के साथ कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाएंगी।
Deployment of Women Soldiers: महिला जवानों के हाथों में सुरक्षा का कमान
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर जिले में मतदान केंद्रों पर महिला जवानों की तैनाती की जाएगी। इस बार चुनावों में महिला जवानों सुरक्षा की कमान संभालेंगी। बिहार में महिला मतदाताओं की बड़ी संख्या को मध्यनजर रखते हुए इस बार बिहार प्रशासन ने हर मतदान केंद्र पर महिला जवानों को तैनात करने का फैसला लिया है।
यानी इस चुनाव में पुरुष जवानों के साथ-साथ महिला पुलिस अफसर व बल की भी तैनाती जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए 2373 मतदान केंद्रों पर होगी। इससे मतदान करने वाली हर महिला को सही सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
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