3 बार से ज्यादा बार तोड़ा ट्रैफिक नियम, तो लाइसेंस होगा जब्त; जानें क्या है नया फरमान
Bihar New Traffic Rules: बिहार ट्रैफिक रूल को लेकर चेतावनी दी गई है। अब राज्य में जो भी यातायात नियमों को तीन से ज्यादा बार तोड़ेगा तो वाहन चालकों के नाम वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जाएगा। उन चालकों को लगभग एक महीने के लिए यातायात नियमों की ट्रेनिंग लेने के लिए जिलों के डीटीओ ऑफिस में जाना होगा। इसलिए सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
Driving License Cancelled: ट्रेनिंग के बाद डीटीओ ऑफिस से मिलेगा सर्टिफिकेट

जानकरी के मुताबिक, 3 से ज्यादा बार अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको डीटीओ ऑफिस से एक महीने के लिए यातायात नियमों की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग पूरी होते ही एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद ही दोबारा लाइसेंस इश्यू करने की सिफ़ारिश डीटीओ ऑफिस को की जाएगी। दरअसल, विभाग ने सभी जिलों के डीटीओ ऑफिस में चालकों को ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह कदम बिहार में बढ़ते रोड एक्सीडेंट्स को देखते हुए लिया जा रहा है।
Bihar Traffic Violations: यातायात नियमों का हो रहा उल्लंघन

सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन बढ़ता जा रहा है, जिसमें गाड़ियों की ओवरस्पीडिंग, सिग्नल तोड़ना, रैश ड्राइविंग, ओवरलोडिंग और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना शामिल है। इसके अलावा, कई वाहन चालक गलत दिशा में भी गाड़ी चला रहे हैं, जो न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए चालकों से अपील की गई है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
Bihar News Today: 30 लाख से ज्यादा कटे चालान

परिवहन विभाग के मुताबिक, इस साल जनवरी से 13 दिसंबर तक बिहार में 30 लाख से अधिक लोगों पर यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में चालान काटा गया है। इसमें परिवहन विभाग ने 5.86 लाख और ट्रैफिक पुलिस की ओर से 24.22 लाख चालान काटे हैं। बिहार अब देशभर में यातायात नियमों के उल्लंघन में 10वें स्थान पर है।

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