BIHAR NEWS : बिहार में शराबबंदी लागू करने में नीतीश सरकार विफल, पटना हाईकोर्ट ने गिनाई कमियां
बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार को फटकार लगते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इस कानून से नए तरह के अपराध पैदा हो रहे हैं। शराबबंदी को उसकी वास्तविक भावना से लागू नहीं किया गया था।
01:32 PM Oct 19, 2022 IST | Desk Team
बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार को फटकार लगते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इस कानून से नए तरह के अपराध पैदा हो रहे हैं। शराबबंदी को उसकी वास्तविक भावना से लागू नहीं किया गया था। शराब की तस्करी रोकने में प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। यह सरकारी तंत्र की नाकामी का नतीजा है।
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बिहार में शराब की तस्करी की लगातार हो रही है
उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार को मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। ताकि इस पर व्यापक सुनवाई हो सके। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की सिंगल बेंच ने मंगलवार को कई जमानत मामलों की सुनवाई के बाद अपने 20 पन्नों के आदेश में आठ बिंदुओं पर चर्चा की।
उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि राज्य मशीनरी के विफल होने के कारण राज्य के नागरिकों की जान को खतरा है। बिहार के बाहर से शराब की तस्करी अंधाधुंध हो रही है। नेपाल और कई पड़ोसी राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है। इस धंधे में नाबालिग टैक्स चोरी के साथ-साथ शराब ढोने में भी शामिल हैं। शराब की तस्करी में फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
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अधिकारियों की लापरवाही सामने आई
आदेश के अनुसार, चोरी के वाहनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई वाहनों के नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर से छेड़छाड़ की शिकायतें भी मिली हैं। शराबबंदी व इसकी तस्करी पर लगाम लगाने में तैनात अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है।
तलाशी व जब्ती में जांच अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। यहां तक कि शोध में भी कई कमियां पाई गई हैं। जिसका लाभ आरोपी को मिलता है। बिहार सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में विफल रही है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने से उनमे और हिम्मत आती है।
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